Samajik Suraksha Pension Yojana Rajasthan 2021: [rajssp.raj.nic.in] Rajssp Apply Online
Samajik Suraksha Pension Yojana Rajasthan | Rajasthan Social Security Pension Scheme | राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऑनलाइन | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | Rajasthan Social Security Pension Scheme Form
Samajik Suraksha Pension Yojana 2021- भारतीय संविधान का आर्टिकल 41 राज्य सरकारों को राज्य के निराश्रित, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता के मामलों में नागरिक को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त आर्टिकल के अंतर्गत अपने राज्य के निराश्रित, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता से संबंधित लोगों के लिए लाभकारी योजनाओं का सर्जन किया जाता है। राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य के नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए Samajik Suraksha Pension Yojana शुरू की हैं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निराश्रित बुजुर्ग, विधवा, विकलांग व्यक्तियों, तलाकशुदा महिलाओं व परित्यक्ता महिलाओ को अपना सामाजिक जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर हर महीने पेंशन प्रदान की जाती है।
राज्य सरकार ने Samajik Suraksha Pension Yojana के अंतर्गत (i) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना(ii) एक नारी सम्मान पेंशन योजना(iii) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (iv) लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना जैसी महत्वपूर्ण चार पेंशन योजनाओं को शामिल किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत आने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता के तौर पर प्रतिमाह पेंशन का भुगतान करता है।
Table of Contents
Key Highlights of Samajik Suraksha Pension Yojana 2021
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना | मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना |
योजना का संबंध | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
पात्रता | 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं वह 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों | 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा तलाकशुदा व परित्यक्ता महिला | किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जिसकी अपंगता 40% या उससे अधिक हो,प्राकृतिक रूप से बने 3 फीट 6 इंच से कम, हिजड़ापन से ग्रसित | 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला व 58 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष जो लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। |
वार्षिक आय सीमा | ₹48000 | ₹48000 | ₹60000 | |
प्रतिमाह पेंशन | 75 वर्ष से कम को ₹750 व 75 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को ₹1000 | 18 से 55 वर्ष की आयु वर्ग को ₹500
55 से 60 साल के आयु वर्ग को ₹750 60 से 75 आयु वर्ग को ₹1000 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को ₹1500 |
55 वर्ष से कम आयु की महिला व 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को ₹750
55 वर्ष से अधिक आयु की महिला व 58 वर्ष से अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु के पुरुष को ₹1000 75 वर्ष से अधिक उम्र के महिला व पुरुष लाभार्थी को ₹1250 कुष्ठ रोग से ग्रसित सभी व्यक्तियों को ₹1500 |
75 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को ₹750 तथा
75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को एक हजारों पर |
Paymanager/Pripaymanager पर काम कैसे करे?
Rajasthan Social Security Pension Scheme 2021
राजस्थान सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं के अंतर्गत वृध, असहाय, विकलांग व विधवा महिलाओं व पुरुषों को उनकी आयु के आधार पर अलग-अलग पेंशन धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है। राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम 2021 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात सभी जाति व संप्रदाय के बुजुर्ग, असहाय, विकलांग और विधवा महिला व पुरुषों को शामिल किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा Samajik Suraksha Pension Yojana के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि सीधे पेंशन धारक के खाते में जमा करा दी जाती है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार बुजुर्ग, असहाय, विकलांग व विधवा महिला व पुरुषों को अपना सामाजिक जीवन सम्मान पूर्वक जीने के लिए पेंशन के तौर पर आर्थिक मदद करती हैं।
मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना
राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के वृद्ध जनों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं तथा 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुषों को शामिल किया गया है। अगर इस बुजुर्ग महिला व पुरुषों की आयु न्यूनतम आयु पात्रता से अधिक व 75 वर्ष से कम है, तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन के तौर पर ₹750 प्रदान किए जाते हैं। अगर वृध महिला व पुरुष की आयु 75 वर्ष से अधिक है, तो प्रतिमाह ₹1000 उसे पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना |
योजना का संबंध | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार |
पात्रता | 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं वह 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों |
वार्षिक आय सीमा | ₹48000 |
प्रतिमाह पेंशन | 75 वर्ष से कम को ₹750 व 75 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को ₹1000 |
Number of Persioner | 55,34,236 |
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021 का लाभ वह वर्ग महिला व पुरुष ही प्राप्त कर सकता है, जिसकी वार्षिक आय ₹48000 से कम हो। अगर किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष की आयु ₹48000 से अधिक है, तो वह राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021 का पात्र नहीं माना जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली पेंशन राशि सीधे उसके बैंक अकाउंट में जमा करा दी जाती है। अतः पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए।
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मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता शर्तें
- योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिला की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा पुरुष की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार की सालाना आय ₹48000 या उससे कम हो ।
- आवेदक के पास किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बैंक खाता होना चाहिए। (वैकल्पिक)
राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2021
राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत राज्य की निराश्रित विधवा, तलाक़शुदा व परित्यक्ता महिलाओं को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक लेकिन 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर ₹500 प्रतिमा पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिला की उम्र अगर 55 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम है, तो उसे आर्थिक सहायता के तौर पर ₹750 प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती है। अगर महिला की उम्र अगर 60 वर्ष से अधिक व 75 वर्ष से कम है, तो उसे आर्थिक सहायता के तौर पर 1000 प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती है। यदि महिला की उम्र अगर 75 वर्ष से अधिक है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत आर्थिक सहायता के तौर पर ₹750 प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना |
योजना का संबंध | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
पात्रता | 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा तलाक़शुदा व परित्यक्ता महिला |
वार्षिक आय सीमा | ₹48000 |
प्रतिमाह पेंशन | 18 से 55 वर्ष की आयु वर्ग को ₹500
55 से 60 साल के आयु वर्ग को ₹750 60 से 75 आयु वर्ग को ₹1000 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को ₹1500 |
Number of Pensioner | 19,94,190 |
राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना 2021 का लाभ केवल वह निराश्रित विधवा, तलाक़शुदा व परित्यक्ता महिलाएं ही प्राप्त कर सकते हैं जिनकी सालाना आय ₹48000 से अधिक ना हो। अगर किसी निराश्रित विधवा, तलाक़शुदा व परित्यक्ता महिला की वार्षिक आय ₹48000 या उससे अधिक है तो उसे मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना की पात्र नहीं माना जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत केवल वहीं महिलाएं आवेदन कर सकते हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रता शर्तों को पूरा करती हो। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद के तौर पर दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के अकाउंट में जमा की जाती है अतः लाभार्थी के पास किसी भी बैंक के पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना आवश्यक है।
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मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्रता शर्तें
- एकल नारी योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक महिला निराश्रित विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता हो।
- आवेदन करने वाली महिला के परिवार की सालाना आय ₹48000 या उससे कम हो।
- आवेदक के पास किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बैंक खाता होना चाहिए। (वैकल्पिक)
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत केवल उन्ही विकलांग/ अपंग या निशक्त व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक हो या फिर व्यक्ति प्राकृतिक रूप से बोना या हिजड़ापन से ग्रसित हो। राज्य सरकार द्वारा 3.5 फिट से छोटे व्यक्तियों को बोना माना गया है।
राज्य सरकार की विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ वे विकलांग व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिनकी सालाना आमदनी ₹60000 से कम हो। जिन विकलांग या निशक्त व्यक्तियों की वार्षिक आय ₹60000 से अधिक है, वे इस योजना के पत्र नहीं माने जाएंगे।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना |
योजना का संबंध | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
पात्रता | किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जिसकी अपंगता 40% या उससे अधिक हो,प्राकृतिक रूप से बने 3 फीट 6 इंच से कम, हिजड़ापन से ग्रसित |
वार्षिक आय सीमा | ₹60000 |
प्रतिमाह पेंशन | 55 वर्ष से कम आयु की महिला व 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को ₹750
55 वर्ष से अधिक आयु की महिला व 58 वर्ष से अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु के पुरुष को ₹1000 75 वर्ष से अधिक उम्र के महिला व पुरुष लाभार्थी को ₹1250 कुष्ठ रोग से ग्रसित सभी व्यक्तियों को ₹1500 |
Number Pensioner | 5,66,414 |
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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता शर्तें
- इस योजना का लाभ कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक की निशक्तता या विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक प्राकृतिक रूप से बौना अर्थात उसकी लम्बाई 3 फिट 6 इंच से कम होनी चाहिए।
- आवेदक हिजड़ापन से ग्रसित हो।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार की सालाना आय ₹60000 या उससे कम हो ।
- आवेदक के पास किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बैंक खाता होना चाहिए। (वैकल्पिक)
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत 55 साल से कम आयु की महिला और 58 साल से कम आयु के पुरुष को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद के तौर पर ₹750 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। 55 साल से अधिक आयु की महिला और 58 साल से अधिक आयु के पुरुष लेकिन जिनकी आयु 75 वर्ष से कम हो, को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद के तौर पर ₹1000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से अधिक के विकलांग महिला व पुरुष को आर्थिक सहायता के तौर पर राज्य सरकार द्वारा ₹1250 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। कुष्ठ रोग से ग्रसित सभी आयु के पुरुषों पर महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के तौर पर 15 सो रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
राजस्थान सरकार द्वारा लघु और सीमांत कृषकों को सामाजिक आर्थिक मदद करने के लिए लघु और सीमांत कृषक पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की छोटे और सीमांत कृषक महिलाओं जिनकी आयु 75 वर्ष से कम हो और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के छोटे और सीमांत कृषक पुरुषों, जिनकी आयु 75 वर्ष से कम हो, को आर्थिक सहायता के तौर पर ₹750 प्रतिमाह की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
जिन छोटे और सीमांत कृषक महिला व पुरुषों की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के तौर पर ₹1000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी।
योजना का नाम | लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना |
योजना का संबंध | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
पात्रता | 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला व 58 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष जो लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा के अंतर्गत आता हूं |
वार्षिक आय सीमा | |
प्रतिमाह पेंशन | 75 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को ₹750 तथा
75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को एक हजारों पर |
Number of Pensioner | 2,70,762 |
Integrated Shala Darpan Portal
लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन योजना की पात्रता शर्तें
- आवेदक लघु एवं सीमांत कृषक वर्ग से संबंध रखता हो।
- यदि आवेदक महिला है, तो उसकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- यदि आवेदक पुरुष है, तो उसकी उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बैंक खाता होना चाहिए। (वैकल्पिक)
Samajik Suraksha Pension Yojana 2021 के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड ।
- बैंक खाता पासबुक।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2021 के उद्देश्य
राजस्थान सरकार Samajik Suraksha Pension Yojana के माध्यम से राज्य के वृद्धजन, निराश्रित विधवा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं, परित्यक्ता महिलाओं, विकलांगों तथा छोटे व सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। इन सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद के तौर पर प्रतिमा पेंशन का प्रावधान किया गया है।
Rajssp 2021योजना के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य इन सभी वर्गों की आर्थिक रूप से सहायता करना है जिससे वे अपना जीवन यापन सरलता से सम्मान के साथ कर सकें। राज्य सरकार इन योजनाओं के माध्यम से उपरोक्त सभी वर्णित वर्गों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना चाहती हैं।
Rajssp Portal (http://rajssp.raj.nic.in/)
राजस्थान सरकार ने Social Secuirty Pension Scheme के साथ-साथ केंद्र द्वारा संचालित की जाने वाली पेंशन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए Rajssp Portal- rajssp.raj.nic.in की स्थापना की है। इस पोर्टल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन (i) Pensioner Status (ii) Beneficiary Report (iii) Pensioner Eligibility (iv) Pensioner Complaint (v) Pension Payment Register आदि की सेवा के साथ-साथ अन्य कई प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
Rajssp Portal राष्ट्रीय सूचना केंद्र जयपुर राजस्थान द्वारा Designed & Developed किया गया है। इस पोर्टल का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। जो भी नागरिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पोर्टल Rajssp पर Login करना चाहता है तो वह निम्न स्टेप को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम Samajik Suraksha Pension Yojana की आधिकारिक वेब पोर्टल Rajssp पर जाएं। वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
- Home Page पर Right Sidebar में लॉगइन का सेक्शन दिखाई देगा। लॉगइन सेक्शन में अपना User ID & Password भरें तथा नीचे दिए गए सिक्योरिटी कोड को भरें।
- इसके बाद Login के बटन पर Click करे। इस प्रकार सफलतापूर्वक आप Rajssp होटल में लॉगिन कर पाएंगे।
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Samajik Suraksha Pension Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2021 के लिए आवेदन करने वाले वृद्धजन, निराश्रित विधवा, तलाक़शुदा व परित्यक्त महिलाएं आदि को सर्वप्रथम ईमित्र और SSOID Portal पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। eMitra Portal & SSOID Portal पर पंजीकरण करवाने के बाद आसानी से इस योजना के पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने वाले आवेदक निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें।
- आवेदन प्रोसेस के लिए आवेदक सबसे पहले अपने Concerned Divisional Officer या Block Development Officer से संपर्क करें।
- संबंधित अधिकारी से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ले।
- एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारियाँ सावधानीपूर्वक सही-सही भरें।
- आवेदन पत्र को सही-सही भरने के बाद आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ Application Form के साथ Attach कर दे।
- पूर्णतया भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित कागजात के साथ अपने Concerned Divisional Officer या Block Development Officer के पास जमा कराएं।
- इसके बाद Divisional Officer या Block Development Officer द्वारा आपका आवेदन पत्र तमाम कागजात सहित तहसीलदार के पास भिजवा दिया जाएगा।
- तहसीलदार आवेदन पत्र का सत्यापन कराएगा और सत्यापन के बाद आवेदन पत्र को क्रॉस चेक के लिए सैंक्शन अथॉरिटी के पास भेज देगा।
- पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी द्वारा आवेदन पत्र को क्रॉस चेक किया जाएगा और उसे संवितरण प्राधिकरण के पास भेज दिया जाएगा।
- संवितरण प्राधिकरण द्वारा संपूर्ण प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद आपकी पेंशन राशि आवेदन पत्र में दिए गए बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी।
Samajik Suraksha Pension Yojana 2021 ऑनलाइन पेंशनर स्टेटस कैसे देखें ?
- यदि किसी व्यक्ति ने राजस्थान सरकार की Samajik Suraksha Pension Yojana के लिए आवेदन किया है और अपनी एप्लीकेशन का ऑनलाइन स्टेटस चेक करना चाहता है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम जांच करने वाला व्यक्ति योजना के आधिकारिक पोर्टल (Rajssp Portal) पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- Home Page में Main Navigation Menu में रिपोर्ट्स (Reports) का विकल्प दिखाई देगा। रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करें। आपके समक्ष एक नया पेज खुल जाएगा।
- नए पेज में Pensioner Online Status का लिंक आइकन के साथ दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें।
- Pensioner Online Status के लिंक पर क्लिक करते ही अगला पेज खुल जाएगा। अपना Application Number भरे और सिक्योरिटी कोड को निर्धारित कॉलम में भरें।
- अगर आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस इंग्लिश में देखना है तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश के ऑप्शन पर ही क्लिक रहने दे लेकिन अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हिंदी के विकल्प का चयन करें।
- इसके बाद Show Status के बटन पर क्लिक करें। Show Status के बटन पर क्लिक करते ही आपका पेंशनर स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगाआ जाएगी।
सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम 2021 राजस्थान पात्रता जांच कैसे करें ?
राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पात्रता को (i) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पोर्टल के माध्यम से (ii) Janadhaar कार्ड की सहायता से जाँचा जा सकता है। अगर कोई नागरिक इस योजना की पात्रता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पोर्टल के माध्यम से जांचना चाहता है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
Rajssp पोर्टल से Samajik Suraksha Pension Yojana पात्रता की जांच
- सर्वप्रथम जांच करने वाला व्यक्ति योजना के आधिकारिक पोर्टल (Rajssp Portal) पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- Home Page में मैन नेवीगेशन मेनू में रिपोर्ट्स (Reports) का विकल्प दिखाई देगा। रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करें। आपके समक्ष एक नया पेज खुल जाएगा।
- नए पेज में Check Pensioner Eligibility By Criteria का लिंक आइकन के साथ दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें।
- Check Pensioner Eligibility By Criteria के लिंक पर क्लिक करते ही अगला पेज खुल जाएगा,जिसमें आप से कुछ इनफॉरमेशंस मांगी जाएंगी। यहां Dropdown box से Gender, Category, Marital Status, BPL Type & Disability आदि का चुनाव करे।
- इसके बाद Age & Percentage of Disability के Columns में उनकी सूचना भरे और सिक्योरिटी कोड को निर्धारित कोल्लम में भरें तथा Check के बटन पर क्लिक करें।
- Check के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर पात्रता की डिटेल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी।
जनाधार कार्ड से Samajik Suraksha Pension Yojana 2021 पात्रता की जांच
- अगर कोई व्यक्ति राजस्थान सरकार की Samajik Suraksha Pension Yojana में पात्रता को जनाधार कार्ड की सहायता से जांचना चाहता है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम जांच करने वाला व्यक्ति योजना के आधिकारिक पोर्टल (Rajssp Portal) पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- Home Page में मैन नेवीगेशन मेनू में रिपोर्ट्स (Reports) का विकल्प दिखाई देगा। रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करें। आपके समक्ष एक नया पेज खुल जाएगा।
- नए पेज में Check Pensioner Eligibility By Janaadhaar का लिंक आइकन के साथ दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें।
- Check Pensioner Eligibility By Janaadhaar के लिंक पर क्लिक करते ही अगला पेज खुल जाएगा, जिसमें अपना Janaadhaar ID or Enrollment ID भरे।
- इसके बाद सिक्योरिटी कोड को निर्धारित कॉलम में भरें तथा Check के बटन पर क्लिक करें।
- Check के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर पात्रता की डिटेल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी।
राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम 2021 Beneficiary Report कैसे देखें ?
- अगर कोई व्यक्ति राजस्थान सरकार की Social Security Pension Scheme- 2021 की Beneficiary Repot देखना चाहता है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम जांच करने वाला व्यक्ति योजना के आधिकारिक पोर्टल (Rajssp Portal) पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- Home Page में Main Navigation Menu में रिपोर्ट्स (Reports) का विकल्प दिखाई देगा। रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करें। आपके समक्ष एक नया पेज खुल जाएगा।
- नए पेज में Beneficiary Report का लिंक आइकन के साथ दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें।
- Beneficiary Report के लिंक पर क्लिक करते ही जिलेवार Beneficiary List खुल जाएगी। अपने जिले का चुनाव करें और उसके लिंक पर क्लिक करें।
- जिले में शहरी और ग्रामीण बेनेफिशरी की लोकेशन वाइज लिस्ट खुल जाएगी। आप शहरी या ग्रामीण जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका इस लिस्ट से चयन करें और उस क्षेत्र के लिंक पर क्लिक करें।
- आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर पंचायत वार Beneficiary List खुल जाएगी। अपनी इस लिस्ट में से अपनी पंचायत को चुने और पंचायत के नाम पर क्लिक करें।
- आपके समक्ष ग्राम या वार्ड वार Beneficiary List खुल जाएगी जिसमें से अपने गांव के लिंक पर क्लिक करें और आपके गांव के बेनेफिशरी लिस्ट खुल जाएगी जिसमें से आप अपने नाम को देख सकते हैं।
RajSSP Scheme 2021 Pensioner Complaint कैसे करे ?
- अगर कोई Pensioner राजस्थान सरकार की Samajik Suraksha Pension Yojana के सम्बंध में कोई शिकायत करना चाहता है, तो वह अपनी शिकायत Rajssp Portal पर Online कर सकता है, Online शिकायत दर्ज कराने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम जांच करने वाला व्यक्ति योजना के आधिकारिक पोर्टल (Rajssp Portal) पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- Home Page में Main Navigation Menu में रिपोर्ट्स (Reports) का विकल्प दिखाई देगा। रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करें। आपके समक्ष एक नया पेज खुल जाएगा।
- नए पेज में Pensioner Complaint का लिंक आइकन के साथ दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें।
- Pensioner Complaint के लिंक पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। नए पेज में Application No. RJ-A- को निर्धारित कॉलम में भरें और नीम के कॉलम में अपना नाम भरें।
- इसके बाद शिकायत के प्रकार के संबंध में दिए गए दो विकल्प (i) Sanction Related (ii) Paym ent Related में से किसी एक विकल्प को चुनें जिसे संबंधित आपके शिकायत है।
- सिक्योरिटी कोड के रूप में दिए गए कैप्चा कोड को भरें और कैप्चा के नीचे दिए गए कॉलम में अपने शिकायत टाइप करें और Save के बटन पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2021 में कोई भी पेंशनर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
RajSSP Scheme 2021 Pension Payment Register कैसे देखें ?
- अगर कोई व्यक्ति राजस्थान सरकार की Samajik Suraksha Pension Yojana का Pension Payment Register देखना चाहता है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम जांच करने वाला व्यक्ति योजना के आधिकारिक पोर्टल (Rajssp Portal) पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- Home Page में Main Navigation Menu में रिपोर्ट्स (Reports) का विकल्प दिखाई देगा। रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करें। आपके समक्ष एक नया पेज खुल जाएगा।
- नए पेज में Pension Payment Register का लिंक आइकन के साथ दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें।
- Pension Payment Register के लिंक पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। नए पेज में Sancion No. RJ-S- को निर्धारित कॉलम में भरें और उसके बाद नीचे दिए गए कोर्ट को भरे और Show Report के बटन पर क्लिक करें।
- Show Report के बटन पर क्लिक करते ही पेंशन पेमेंट रजिस्टर की Details आपके सिस्टम की स्क्रीन पर खुल जाएगी।
Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme
Rajssp Pension Detail कैसे देखें ?
- अगर कोई व्यक्ति राजस्थान सरकार की Samajik Suraksha Pension Yojana का लाभार्थी है और अपनी पेंशन का विवरण देखना चाहता है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम जांच करने वाला व्यक्ति जनसूचना पोर्टल की आधिकारिक बेवसाइट (https://jansoochna.rajasthan.gov.in/)पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- Home Page में Main Navigation Menu में रिपोर्ट्स (Reports) का विकल्प दिखाई देगा। रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करें। आपके समक्ष एक नया पेज खुल जाएगा।
- नए पेज में Pension Payment Register का लिंक आइकन के साथ दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें।
- Pension Payment Register के लिंक पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। नए पेज में Sancion No. RJ-S- को निर्धारित कॉलम में भरें और उसके बाद नीचे दिए गए कोर्ट को भरे और Show Report के बटन पर क्लिक करें।
- Show Report के बटन पर क्लिक करते ही पेंशन पेमेंट रजिस्टर की Details आपके सिस्टम की स्क्रीन पर खुल जाएगी।
RajSSP Scheme 2021 Helpline Number
Official Address
Additional Director (P&P),
Social Justice and Empowerment Department, Jaipur
Help Desk Phone No :0141-5111007,5111010,2740637
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Conclusion
राजस्थान सरकार ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 को ध्यान में रखते हुए राज्य के निराश्रित, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता से संबंध रखने वाले नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की है। Samajik Suraksha Pension Yojana राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा Rajssp Portal के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के निराश्रित बुजुर्ग, विधवा विकलांग व्यक्तियों, तलाकशुदा महिलाओं व बुजुर्ग व्यक्तियों को अपना सामाजिक जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर हर महीने पेंशन प्रदान कर रही है।
राजस्थान सरकार ने Samajik Suraksha Pension Yojana में (i) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना(ii) एक नारी सम्मान पेंशन योजना(iii) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (iv) लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना जैसी 4 महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य उपरोक्त लोगों की आर्थिक सहायता के साथ-साथ उन्हें सशक्त करना भी है। अभी तक राज्य के जिन नागरिकों ने इन योजनाओं के पात्र होते हुए है अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है वह जल्दी से जल्दी इस योजना में अपना पंजीकरण करवा ले।
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