Rashtriya Parivarik Labh Yojana क्या है, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व आवेदन की स्थिति कैसे जाने?
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Rastriya Parivarik Labh Yojana :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन का दायित्व समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को दिया गया है। Rastriya Parivarik Labh Yojana Uttar Pradesh को नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम (National Family Benefit Scheme) के नाम से भी जाना जाता है।
अगर किसी परिवार में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मृतक के परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। Rastriya Parivarik Labh Yojana के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
Table of Contents
Key Highlights of Rastriya Parivarik Labh Yojana UP
पोर्टल का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश (Rastriya Parivarik Labh Yojana) |
योजना की शुरुआत | श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार |
Objective of Portal | परिवार के आर्थिक स्रोत अर्थात आकस्मिक मृत्यु पर परिवार की आर्थिक मदद करना |
Designed, Developed & Maintained by | राष्ट्रीय सूचना केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ यूनिट |
Official website | Click Here |
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Rastriya Parivarik Labh Yojana UP पोर्टल
उत्तर प्रदेश सरकार ने Rastriya Parivarik Labh Yojana के सफल क्रियान्वयन के लिए Rastriya Parivarik Labh Yojana UP Portal की शुरूआत की है। यह पोर्टल राष्ट्रीय सूचना केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ यूनिट के सहयोग से विकसित किया गया है। पारिवारिक लाभ योजना पोर्टल पर राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा डाटा उपलब्ध करवाया जाता है और पोर्टल का संचालन भी समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही किया जा रहा है।
Rastriya Parivarik Labh Yojana यूपी पोर्टल पर समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- योजना के संबंध में प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश।
- आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश।
- नया पंजीकरण करने की ऑनलाइन सुविधा।
- आवेदन पत्र की स्थिति जानने की ऑनलाइन सेवा।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी/ एसडीएम लॉगइन सुविधा।
- जनपद वार लाभार्थियों का ऑनलाइन विवरण पाने की सुविधा।
राज्य के किसी नागरिक को अगर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो वह Rastriya Parivarik Labh Yojana UP के इस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन कर सकता है।
Rastriya Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य
भारतीय समाज में अक्सर देखा गया है कि गरीब परिवारों में एक ही व्यक्ति कमाई का मुख्य स्रोत होता है और परिवार के अन्य सदस्य उसी पर ही निर्भर होते हैं।अगर किसी का परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है और परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए Rastriya Parivarik Labh Yojana UP की शुरुआत की है।
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से गरीब परिवार के एकमात्र कमाई के स्रोत अर्थात मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के आर्थिक संकट को समाप्त करने के व अच्छे से जीवन यापन के लिए ₹30000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य सरकार से ऐसी परिस्थिति में प्राप्त हुई राशि का उपयोग कर गरीब परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करते हुए अच्छे से जीवन यापन कर सकता है।
One District One Product Scheme
Rastriya Parivarik Labh Yojana UP की पात्रता शर्तें
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मानकों को पूरा करता हो।
- Rastriya Parivarik Labh Yojana UP का फायदा लेने के लिए आवेदक के परिवार के मृतक मुखिया की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले आवेदन कर्ता के परिवार की वार्षिक आमदनी ₹56000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आवेदन कर्ता के परिवार की वार्षिक आमदनी ₹40000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- आवेदक का पहचान पत्र
- परिवार के मृतक मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आवेदक के परिवार का आय प्रमाण पत्र।
- बैंक अकाउंट से संबंधित विवरण व पासबुक।
- परिवार के मुखिया का आयु प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज के नवीन फोटोग्राफ।
- मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी ( वैकल्पिक)
Rastriya Parivarik Labh Yojana UP की विशेषताएं
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले मृतक के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता के तौर पर ₹30000 का मुआवजा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- Rastriya Parivarik Labh Yojana का फायदा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उन्हीं परिवारों को प्रदान किया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
- योजना के लिए आवेदन समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर लॉगइन करके ऑनलाइन करना अनिवार्य है।
- आवेदन कर्ता जन सुविधा केंद्रों, साइबर कैफे या प्राइवेट इंटरनेट सेवा से विभागीय वेबसाइट पोर्टल का प्रयोग कर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- अगर आवेदक जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करता है तो जन सेवा केंद्र अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क राशि भुगतान करनी होगी।
- इस योजना का लाभ उन्हीं गरीब परिवारों को प्रदान किया जाएगा, जिसके परिवार के मुखिया की कारणवश मृत्यु हो गई है और परिवार में कमाई का मुखिया ही मुख्य स्रोत था।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि सरकार द्वारा सीधे आवेदन कर्ता के बैंक खाते में एकमुश्त जमा की जाती है, जिसका उपयोग परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में किया जा सकता है।
- Parivarik Labh Yojana Uttar Pradesh के अंतर्गत मन करता द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा अर्थात 45 दिन के अंदर अंदर योजना से संबंधित धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा करा दी जाएगी।
[यूपी भूलेख] Bhulekh UP Naksha Online
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दिशा निर्देश
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को अंग्रेजी भाषा में ही भरा जाएगा।
- आवेदक के पास राष्ट्रीयकृत बैंक को अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे बैंक का खाता होना चाहिए, जो कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ हो तथा जिसे आईएफएससी कोड प्रदान किया गया हो।
- किसी भी प्रकार के सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत नहीं आता है।
- इस योजना के अंतर्गत मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ होना चाहिए।
- आश्रित लाभार्थियों द्वारा अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो तथा हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान की छाया प्रति तथा आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड किया जाना आवश्यक है।
- आवेदन पत्र को भरते समय आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान की छाया प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, मृतक की आयु से संबंधित दस्तावेज की स्कैन कॉपी, परिवार/ कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति को अवश्य अपलोड करें।
- अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों में लाभार्थी के हस्ताक्षर वाली इमेज 20 केबी से अधिक तथा जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए।
- आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि की अधिकतम साइज 20 केबी से अधिक ना हो तथा फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड की जाए।
- आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि आवेदक के द्वारा भरी हुई जानकारी को सत्य मानकर ही उसका सत्यापन कराया जाएगा अगर सत्यापन में विरोधाभास पाया जाता है तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र केवल तहसील स्तर से जारी क्या हुआ कि मान्य होगा।
- आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट अवश्य ले ।
- आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी व आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित उप जिला अधिकारी के कार्यालय में तीन कार्य दिवसों के अंदर अंदर जमा कराना आवश्यक है।
- उप जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करवाने के उपरांत प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि कोई व्यक्ति Uttar Pradesh Rastriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम Rastriya Parivarik Labh Yojana Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- Home Page पर नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप खुल जाएगा।
- ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपने जनपद का चुनाव करें तथा अपने निवास क्षेत्र शहरी/ ग्रामीण में से किसी एक का चुनाव करें। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से तहसील, विकासखंड, ग्राम पंचायत तथा ग्राम का चयन करें।
- अगर आप शहरी क्षेत्र का चुनाव करते है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से शहर, वार्ड संख्या का चुनाव करें और पूर्ण स्थाई पता दिए गए कॉलम में भरें।
- आवेदक के विवरण के अंतर्गत आवेदक का नाम, पिता/ पति का नाम, आय प्रमाण पत्र संख्या ( तहसील द्वारा जारी), दूरभाष नंबर, पहचान पत्र क्रमांक संख्या, वार्षिक आय रुपए में, आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर आदि को दिए गए कॉलम में सही सही भरें।
- ड्रॉप डाउन लिस्ट से लिंग, श्रेणी तथा पहचान पत्र का प्रकार चुने और पहचान पत्र की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की अधिकतम साइज 20 केबी से अधिक ना हो तथा दस्तावेज का फॉर्मेट केवल पीडीएफ ही हो।
- बैंक खाते के विवरण के अंतर्गत बैंक का नाम,बैंक शाखा का नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुने तथा आईएफएससी कोड, बचत खाता संख्या को दिए गए कॉलम में भरें। बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- मृतक का विवरण के अंतर्गत मृतक का नाम,मृतक के पिता/ पति का नाम, मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, मृत्यु की तिथि, मृत्यु की तिथि को मृतक की उम्र आदि विवरण को दिए गए कॉलम में सही-सही भरें।
- ड्रॉप डाउन लिस्ट से आवेदक का मृतक से संबंध,मृत्यु का कारण, मृतक का व्यवसाय तथा मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र का चयन करें। आवेदक के हस्ताक्षर, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल ऑनलाइन शिकायत कैसे करे?
- Captcha Code को दिए गए निर्धारित कॉलम में भरें और घोषणा को ध्यानपूर्वक पढे और बाक्स को चैक करे। जैसे ही आप घोषणा के बॉक्स को चैक करते है Submit Form का बटन दिखाई देगा। Submit Form के बटन पर Click करे।
- आवेदन पत्र सबमिट हो जाने के बाद Application Number प्राप्त होगा। भविष्य के रेफरेंस के लिए इसे सुरक्षित रखें।
- आवेदन पत्र का Print Out लेकर आवेदन पत्र के लिए आवश्यक तमाम दस्तावेज को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें और उप जिला अधिकारी कार्यालय में फार्म भरने के 3 कार्य दिवस में अवश्य जमा कराएं।
- जब तक आप आवेदन पत्र व दस्तावेज की हार्ड कॉपी उप जिला अधिकारी कार्यालय में 3 कार्य दिवसों के अंदर अंदर जमा नहीं कराएंगे, तो आपके आवेदन पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे निरस्त कर दिया जाएगा।
- आवेदक द्वारा तीन कार्य दिवसों में आवेदन पत्र के हार्ड कॉपी वे दस्तावेज जमा कराने के बाद समाज कल्याण अधिकारी हार्ड कॉपी के दस्तावेजों को सॉफ्टवेयर पर मिलान करेगा। सूचनाएं सही पाए जाने पर दो कार्य दिवसों के अंदर अपने डिजिटल साइन कर ऑनलाइन माध्यम से उप जिला अधिकारी को सत्यापन के लिए भेज देगा।
- उप जिलाधिकारी द्वारा समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फॉरवर्ड की गई कॉपी का प्रिंटआउट लेकर उसे स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से वेरीफाई करवाया जाएगा तथा 15 दिवस के अंदर डिजिटल हस्ताक्षर करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे।
- उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के सही पाए जाने पर भुगतान की स्वीकृति की जाएगी तथा सत्यापन गलत पाए जाने पर भुगतान नहीं किए जाने की संस्तुति करेगा।
- आवेदक का बैंक खाता वेरीफाई हो जाने के बाद मंजूर की गई राशि उसके बैंक अकाउंट में जमा करा दी जाती है।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
यदि किसी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र की स्थिति ऑनलाइन चेक करना चाहता है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम Rastriya Parivarik Labh Yojana पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- Home Page पर आवेदन पत्र की स्थिति ( आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें) का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन की स्थिति से संबंधित पेज खुल जाएगा।
- ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपने जिले तथा अकाउंट नंबर/ रजिस्ट्रेशन नंबर का चुनाव करें तथा Search के बटन पर क्लिक करें।
- Search के बटन पर Click करते ही आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर आपके आवेदन पत्र का स्टेटस स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जनपद वार लाभार्थियों का विवरण कैसे देखें?
यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ऑनलाइन जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखना चाहता है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम Rastriya Parivarik Labh Yojana UP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- Home Page पर जनपद वार लाभार्थियों का विवरण ( जिन्हें अनुदान स्वीकृत हो चुका है) का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए अनुदान स्वीकृति प्राप्त कर चुके लाभार्थियों की सूची खुल जाएगी।
- जिलेवार सूची में से अपने जिले के लिंक पर क्लिक करें, आपके समक्ष लाभार्थियों की तहसील वार विवरण सूची खुल जाएगी।
- तहसील तहसीलदार लाभार्थी विवरण सूची में से अपनी तहसील के लिंक पर क्लिक करें। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों की ब्लॉक वाइज सूची आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
- ब्लॉक वाइज लाभार्थी सूची में से अपने ब्लॉक के लिंक पर क्लिक करें। पंचायत वार लाभार्थी सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पर एसडीएम/ जिला समाज कल्याण अधिकारी Login कैसे करें?
यदि एसडीएम अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पोर्टल पर लॉग इन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम Rastriya Parivarik Labh Yojana पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- Home Page पर जिला समाज कल्याण अधिकारी/ एसबीएम लॉगइन का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें। एसडीएम/ समाज कल्याण अधिकारी लॉगइन का पेज खुल जाएगा।
- जहां अधिकारी के ड्रॉप डाउन लिस्ट से निदेशालय समाज कल्याण, समाज कल्याण अधिकारी, एसडीएम तथा डीएम में से अपने पद का चुनाव करें।
- ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपने जिले का चुनाव करें तथा पासवर्ड के कॉलम में अपना पासवर्ड सही-सही भरें।
- Captcha Code को दिए गए कॉलम मे भरे और Login के बटन पर Click करे।
Rastriya Parivarik Labh Yojana Helpline Number
इस लेख के माध्यम से Uttar Pradesh Rastriya Parivarik Labh Yojana के समस्त पहलुओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई है फिर भी किसी व्यक्ति विशेष को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के संबंध में अधिक जानकारी चाहिए अथवा किसी समस्या का निदान चाहिए तो वह राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 18004190001 पर संपर्क कर सकता है।
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