Rashtriya Vayoshri Yojana Kya hai

Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY)  क्या है? | राष्ट्रीय वयोश्री योजना आवेदन कैसे करे? 

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Rashtriya Vayoshri Yojana : – भारत सरकार के  सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & Empowerment) ने सीनियर सिटीजन के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना (Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY)) की है।  इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2017 से की गई थी। इस योजना को BPL  वर्ग से संबंध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को Physical Aid  और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। 

Rashtriya Vayoshri Yojana का मुख्य उद्देश्य बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को,  जो उम्र के कारण विकलांगता एवं दुर्बलताओं से पीड़ित है, Physical Aid  और जीवन में सहायक उपकरण प्रदान करना है, ताकि वे जीवन के सामान्य कार्य आसानी से कर सके। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लाभार्थी वरिष्ठ नागरिकों को वॉकिंग स्टिक्स, एल्बो क्रच, वॉकर / क्रचेज, ट्राइपोड्स / क्वॉडपॉड्स, हियरिंग एड्स, व्हीलचेयर, आर्टिफिशियल डेंचर और स्पेक्ट्रम आदि  जीवन में सहायक उपकरण मुक्त प्रदान किये जाते है। 

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Rashtriya Vayoshri Yojana का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी Artificial Limbs Manufacturing Corporation (ALIMCO)”  द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकार/जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित मूल्यांकन शिविरों के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना मे जीवन के लिए सहायक उपकरणों  का वितरण चयनित जिलों में आयोजित शिविरों के माध्यम से किया जाता है । 

Table of Contents

Key Highlights of Rashtriya Vayoshri Yojana 

योजना का नाम  (राष्ट्रीय व्योश्री योजना) Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY)
योजना की शुरुआत 2017 
किसके द्वारा शुरू किया गया भारत सरकार
संबंधित विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
लाभार्थी बीपीएल वर्ग से संबंध रखने वाले वरिष्ठ नागरिक
योजना का उद्देश्य  बीपीएल श्रेणी से संबंध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को  शारीरिक सहायता व जीवन के लिए सहायक उपकरण प्रदान कर जीवन के सामान्य कार्य करने में सक्षम बनाना। 
योजना का क्रियान्वयन  भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) 
आधिकारिक वेबसाइट यहाँ क्लिक करे
फेसबुक यहाँ क्लिक करे
टि्वटर  यहाँ क्लिक करे

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले उपकरण उसके  घर पर प्रदान किए जाते हैं। अब तक Rashtriya Vayoshri Yojana के क्रियान्वयन के लिए  लगभग 325  जिलों को शामिल किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत देश के 135  जिलों में 77 डिस्ट्रीब्यूशन कैंप के माध्यम से लगभग 80,000 बीपीएल वर्ग से  संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को सेवा प्रदान की जा चुकी है।  

राष्ट्रीय वयोश्री योजना  का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाता है।  इस योजना  के क्रियान्वयन पर होने वाला खर्च Senior Citizens Welfare Fund से प्राप्त किया जाता है।  इस फंड की स्थापना भारत सरकार ने सन 2016 में की थी।  

राष्ट्रीय व्योश्री योजना  का उदेश्य 

भारत सरकार द्वारा  पूर्णतया आर्थिक सहायता  प्राप्त Rashtriya Vayoshri Yojana   का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना है, जिनको अधिक उम्र के कारण शारीरिक दुर्बलता व विकलांगता का सामना करना पड़ रहा है। इस योजना के अंतर्गत  वरिष्ठ नागरिकों को जीवन के लिए उपयोगी सामान्य कार्य करने  में समर्थ बनाने के लिए वॉकिंग स्टिक्स, एल्बो क्रच, वॉकर / क्रचेज, ट्राइपोड्स / क्वॉडपॉड्स, हियरिंग एड्स, व्हीलचेयर, आर्टिफिशियल डेंचर और स्पेक्ट्रम आदि  जीवन में सहायक उपकरण मुक्त प्रदान किये जाते है।

इन उपकरणों के माध्यम से वरिष्ठ जन अपने रोजमर्रा के कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाते हैं।  योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले  सहायक उपकरण  भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं।  इस योजना के पीछे बार सरकार का मुख्य उद्देश्य  बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों की उम्र की शारीरिक विकलांगता व अपंगता की वजह से परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भरता को कम करना है। 

राष्ट्रीय वयोश्री योजना  की विशेषताएं

  • Rashtriya Vayoshri Yojana 60 साल या उससे अधिक उम्र के  बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है।
  •  यह योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2017 में शुरू की गई थी।
  •  यह पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है।  योजना  का खर्च Senior Citizens Welfare Fund जिसकी स्थापना 2016 में भारत सरकार ने की थी, से  प्राप्त होता है।
  • राष्ट्रीय वयोश्री योजना  भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO)भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) करती है। 
  • इस योजना के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी  के  वरिष्ठ नागरिकों को उम्र की अधिकता से उत्पन्न हुई दुर्बलता/ एवं विकलांगता को दूर करने के लिए सहायक उपकरण  भारत सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। 
  • Senior Citizens Welfare Fund में  छोटे बचत खाता, PPF  और EPF  की सभी लावारिस राशियों को इस कोष में स्थानांतरित किया जाता है। 
  • राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवश्यकता अनुसार walking sticks, elbow crutches, walkers/crutches, tripods/quad pods, hearing aids, wheelchairs, artificial dentures and spectacles  आदि सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। 
  • इस योजना के अंतर्गत (i) Low Vision (ii) Hearing impairment (iii) Loss of teeth (iv) Locomotor disability आदि disability/infirmity को शामिल किया गया है। 
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले उपकरणों पर लगभग ₹7000 प्रति लाभार्थी खर्च आता है।
  • योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लाभार्थियों का चयन  राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अध्यक्षों द्वारा उपायुक्त/ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के माध्यम से किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के अंतर्गत दिए जाने वाले उपकरणों को वितरण शिविरों के माध्यम से वितरित किया जाता है।
  • विभिन्न प्रकार के कैंपों का आयोजन Artificial Limbs Manufacturing Corporation (ALIMCO)” द्वारा किया जाता है। 
  • राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के अंतर्गत  वरिष्ठ नागरिक उपलब्ध कराए गए  उपकरणों की देखरेख  व मरम्मत का काम ALIMCO  द्वारा जारी करने के 1 वर्ष तक निशुल्क किया जाएगा। 
  •  यथासंभव प्रत्येक जिले में योजना के लाभार्थियों की संख्या का 30% महिलाओं का हो।
  • लाभार्थियों की पहचान के लिए राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली राष्ट्रीय  पेंशन योजना व राज्य स्तरीय पर दी जाने वाली पेंशन योजनाओं के डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा।

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राष्ट्रीय वयोश्री योजना  पात्रता शर्तें 

राष्ट्रीय वयोश्री योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को कुछ पात्रता मानदंड पूरे करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है।

  • आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो।
  • आवेदक के पास आधार कार्ड हो अथवा आधार कार्ड नामांकन के लिए आवेदन किया है, तो Acknowledgement Slip   पास में होनी चाहिए।
  • अगर  लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो अपनी पहचान के लिए नीचे दिए गए  पहचान पत्र दस्तावेजों स्वीकार्य है। (i) लाभार्थी को जिला प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में प्राप्त हुआ प्रमाण पत्र। (ii) बीपीएल राशन कार्ड (iii) National Social Assistance Programme (NSAP) के अंतर्गत मिलने वाली Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) से संबंधित  दस्तावेज। (iv) राज्य/ संघ शासित  प्रशासन द्वारा बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पेंशन से संबंधित दस्तावेज। 
  • लाभार्थी के लिए दृष्टि हानि,  श्रवण  हानि,  दांतों की हानि और लोकोमोटिव व्हीलचेयर के उपयोग की विकलांगता साबित करने के लिए चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 
  • लाभार्थी ने पिछले 3 साल के अंदर किसी भी सरकारी या सरकार से  वित्त-पोषित इकाई से फ्री में वही उपकरण (Same Devices) प्राप्त नहीं की हो। दोषपूर्ण व काम ना करने वाले उपकरणों के बदलने को इस शर्त में छूट दी गई है। 
  • लाभार्थियों के चयन में  किसी भी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में कुल संख्या का 30% महिलाएं  होती हैं। 
  • राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लाभार्थी चयन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जिले की जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से  बराबर या अधिक हो सकता है। 

राष्ट्रीय वयोश्री योजना  में वितरित किए जाने वाले उपकरण

राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के अंतर्गत 60  या 60 साल से अधिक उम्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित aids and assisted-living devices उपलब्ध करवाए जाते हैं।

  • चलने में मदद के लिए केन और छड़ी

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  • कान के पीछे लगने वाली डिजिटल इयर हियरिंग एड

Behind-the-Ear-Hearing-Aid-Digital

  • मोटराइज्ड ट्राई साइकिल
  • व्हील चेयर

Wheel-Chairs

  • एक्सिला और कोहनी की बैसाखी

Axilla-&-Elbow-Crutches

  • तिपहिया साइकिल

Tricycles

  • पॉकेट टाइप हियरिंग एड
  • मोटरीकृत व्हील चेयर

Motorised-Wheel-Chair

  • गर्दन, कमर और amp के लिए स्पाइनल ओर्थोटिक्स ब्रेसिज़
  • ब्रेल शॉर्टहैंड मशीन

Braille-Shorthand-Machine

  • ब्रेल स्लेट
  • MSIED किट नियमावली

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राष्ट्रीय व्योश्री योजना  का दायरा

राष्ट्रीय वयोश्री योजना में बीपीएल श्रेणी के उन वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है, जो उम्र की अधिकता के कारण शारीरिक विकलांगता/दुर्बलता से पीड़ित है।  ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उम्र की अधिकता के कारण  देखने में कमी, सुनने में कमी, दांतों की हानि तथा लोकोमोटर विकलांगता से पार पाने के लिए सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। विकलांगता से ग्रसित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण पाने के लिए सरकारी चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले उपकरण पूर्णतया मुक्त होते हैं, जिनका भारत सरकार सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से देती है। योजना के अंतर्गत  प्रत्येक लाभार्थी को दिए जाने वाले उपकरणों की औसत लागत लगभग ₹7000 है। योजना का  क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी  1 साल तक उपलब्ध कराए गए उपकरणों के देखरेख की व्यवस्था करती है। भारत सरकार इंप्लीमेंटेशन एजेंसी को 50% राशि एडवांस में देती है। 

राष्ट्रीय व्योश्री योजना  का क्रियान्वयन 

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता और सहायक जीवित उपकरण प्रदान करने के लिए त्रिस्तरीय क्रियान्वयन रणनीति  बनाई गई है। योजना के क्रियान्वयन में  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के नोडल विभाग, जिला स्तरीय कमेटी शामिल है।  तीनों इकाइयों की भूमिका व जिम्मेदारियां अलग-अलग है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय– भारत सरकार का सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के क्रियान्वयन की देखरेख करने वाला नोडल मंत्रालय हैं। मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) खरीदे जाने वाले  उपकरणों के लिए तकनीकी  दिशा निर्देश  प्रदान करेगा। मंत्रालय aids and assisted-living devices के वितरण नीतियों व प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश  के साथ-साथ विस्तृत वित्तीय और खरीद दिशा निर्देश व शर्तें भी निर्धारित  करता है।

राज्य नोडल विभाग– प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का समाज कल्याण विभाग, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित नागरिक या विभाग राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के लिए नोडल विभाग का काम करेगा। भारत सरकार के पास आवश्यकता होने पर जिलों को फिर से आवंटित करने का अधिकार है।  योजना के क्रियान्वयन के लिए पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों वाले जिलों तथा आश्रय घर में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक को प्राथमिकता दी जाती है।

जिला स्तरीय कमेटी–   केंद्र सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन, नियंत्रण और पात्र लोगों की पहचान करने के लिए जिला स्तर पर समितियों की संरचना को अधिसूचित  किया जाता है। इस कमेटी की अध्यक्षता जिले के उपायुक्त/ कलेक्टर/ जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ जिला समाज कल्याण अधिकारी/ संयुक्त निदेशक तथा उप निदेशक समाज कल्याण/ संयुक्त निदेशक या समकक्ष  किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। इस कमेटी के सदस्यों में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों को संभालने वाला जिला स्तर अधिकारी, संयुक्त महिला विभाग में जिला स्तर पर निर्देशक या समकक्ष, बाल विकास तथा जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका आयुक्त इस कमेटी का सदस्य होता है। 

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राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के क्रियान्वयन का तरीका

राष्ट्रीय वयोश्री योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आर्टिफिशियल लिंब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन (ALIMCO) द्वारा किया जा रहा है। योजना के लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश  प्रशासन द्वारा डिप्टी कमिश्नर/ डिस्टिक कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की जाती है।

राज्य सरकार/ सब क्षेत्र प्रशासन/ जिला स्तरीय कमेटी द्वारा  बीपीएल लाभार्थियों का पता लगाने के लिए National Social Assistance Programme (NSAP) के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन व राज्य स्तर पर बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य योजनाओं के आंकड़ों का सहारा लिया जाता है। 

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले उपकरणों का वितरण आयोजित जिला स्तरीय  कैंपों के माध्यम से किया जाता है। ALIMCO द्वारा  तय मानकों व स्पेसिफिकेशन के साथ उपकरणों की मूल्य सूची प्रकाशित की जाती है। योजना के अंतर्गत  प्रत्येक उपकरण का मूल्य, कीमत निर्धारण कैंप के माध्यम से किया जाता है।  मूल्य निर्धारण कैंप के द्वारा मूल्य निर्धारण के बाद  उपकरणों की मूल्य सूची ALIMCO  द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  को भेजी जाती है।  मंत्रालय  मूल्य सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करता है। 

राष्ट्रीय वयोश्री योजना  उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन

राष्ट्रीय वयोश्री योजना में बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को फिजिकल ऐड्स तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइसेज उपलब्ध कराने के लिए ALIMCO  द्वारा तय प्रक्रिया के  आधार पर कैंपों का आयोजन किया जाता है। Artificial Limbs Manufacturing Corporation द्वारा कैम्पो का आयोजन तीन चरणों में किया जाता है,जो इस प्रकार है।

प्रथम  चरण – आवश्यक उपकरणों की संख्या का आंकलन

  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकारों से लिखित प्रार्थना प्राप्त होने पर ALIMCO शिविर गतिविधियों शुरू करते हुए आवश्यक अनुमति प्राप्त के लिए जिला प्राधिकरण को पत्र लिखेगा। 
  • औपचारिक  स्वीकृति मिल जाने के बाद ALIMCO शिविर स्थल व तिथि निर्धारित करने के लिए जिले का दौरा करेगा। शिविर स्थल व तिथि निर्धारित होने के बाद ALIMCO  द्वारा प्रस्तावित शिविरों  का प्रिंट मीडिया, वाहन प्रचार, पंपलेट्स का वितरण, रणनीतिक स्थानों पर बैनर और होर्डिंग्स लगाकर व्यापक प्रचार किया जाएगा। यह प्रचार जिले के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आंगनवाड़ी वर्कर्स तथा आशा वर्कर्स के माध्यम से किया जाएगा। ALIMCO स्वरों के प्रचार के लिए प्रसिद्ध NGOs की भी मदद ले सकता है। 
  • पंजीकृत लाभार्थियों का चिकित्सकों / टेक्नीशियन/ अन्य पेशेवरों द्वारा उनकी आवश्यकताओं का आकलन और अपेक्षित सहायक उपकरणों की जांच की जाती है और लिखित आकलन किया जाता है। 
  • विशेषज्ञ द्वारा  मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने पर लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित सहायक उपकरणों को प्राप्त करने के लिए प्रदान किए जाएंगे। 
  • वितरित किए गए टोकन ओं के आधार पर ALIMCO द्वारा  शिविर में लगने वाले  फिजिकल एड्स और सहायक उपकरणों की सूची तैयार की जाती है तथा लॉजिस्टिक विभाग को  शिविर स्थल पर उपकरणों की आपूर्ति करने का निर्देश दिया जाता है।

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 दूसरा  चरण – वितरण शिविर 

  • ALIMCO द्वारा  विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों/ टेक्नीशियन को लाभार्थियों के लिए उपकरणों के  सेफ और सिक्योर ‘Fitment’  के लिए नियुक्त किया जाएगा। लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो के तय मानदंडों पर आधारित होंगे। अगर किसी उपकरण पर BIS मानक नही है, तो ALIMCO  उपकरणों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता जांच हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा। 
  • वितरण शिविर की तिथि व स्थान तय हो जाने पर ALIMCO  द्वारा लाभार्थियों को फिर स्थल तिथि के बारे में नामित जिला प्राधिकरण/ जिला समाज कल्याण अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/ विकलांग कल्याण अधिकारी के माध्यम से  सूचित किया जाएगा। इसके लिए  एस एम एस सेवा, प्रिंट मिडिया; जिले के रणनीतिक स्थानों पर बैनर; स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों का भी सहारा लिया जा सकता है।
  • ALIMCO द्वारा वितरण शिविर शुरू होने के सात कार्य दिवसों (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)  पहले एक टीम की नियुक्ति की जाएगी, जो  शिविर के लिए लॉजिस्टिक  व्यवस्था जैसे  टेंट, स्टेज, सीटिंग व्यवस्था, भोजन व पानी की व्यवस्था करेगी।
  • मूल्यांकन शिविरों में ALIMCO के पुनर्वास विशेषज्ञ तथा जिला प्रशासन रिप्रेजेंटेटिव की उपस्थिति में वितरित किए गए  टोकन के आधार पर लाभार्थियों को aids and assistive devices वितरित की जाएंगी। 
  • वितरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ALIMCO  का पुनर्वास विशेषज्ञ  कंसोलिडेटेड रिपोर्ट तथा डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट तैयार करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट ALIMCO  तथा जिला प्रशासन दोनों के द्वारा  प्रमाणित होंगी।  जिसकी एक प्रतिलिपि डिस्टिक अथॉरिटी/  डिस्टिक सोशल वेलफेयर ऑफिसर/ विकलांग कल्याण अधिकारी को रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट डेजिग्नेटिड डिस्टिक अथॉरिटी/ डिस्टिक डिसेबिलिटी ऑफिसर द्वारा वितरण के पावती के डॉक्टर के रूप में हस्ताक्षरित होगी 

 तीसरा  चरण – वितरण  के बाद की गतिविधि

  • वितरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद लाभार्थियों की सूची  लाभार्थी के नाम, फोटो, उम्र, लिंग, पिता/ पति का नाम, बीपीएल कार्ड नंबर, पता, कांटेक्ट नंबर, आधार नंबर, विकलांग/ दुर्बलता का प्रकार,वितरित किए गए सहायक उपकरण और उपकरण का मूल्य आदि विवरण को ALIMCO  तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। 
  • Aids and assistive devices के वितरण के बाद, लगभग 10% लाभार्थियों के उपकरणों की नमूना जांच ALIMCO/ क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा की जाएगी।
  • Feedback प्राप्त करने तथा पोस्ट कैंप सेवाएं प्रदान करने के लिए  राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्रियान्वयन एजेंसी ALIMCO  टोल फ्री नंबर 18001805129 का उपयोग करेगी। 

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राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Rashtriya Vayoshri Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले लाभार्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सर्वप्रथम राष्ट्रीय वयोश्री योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • Home Page पर “Beneficiary Registration-CSC” का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करें।  

RashtriyaVayoshri-Yojana-Online-Application

  • Beneficiary Registration-CSC के विकल्प पर क्लिक करते ही  CSC-e Governance Services India Ltd का Login पेज खुलेगा। 
  • अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड हैं,  तो Loginpage में अपनी Email & Password भरे और Submit के बटन पर Click करे। 
  • अगर आप नये है, तो CSC Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए। Home Page पर Navigation Menu में Apply Section के अन्तर्गत New Registration का विकल्प मिलेगा।  पहले यहाँ से Registration करे। 
  • Login करने के बाद Vayoshri Registration का विकल्प दिखाई देगा। Vayoshri Registration के विकल्प पर Click करे। 
  • Vayoshri Registration पर क्लिक करने के बाद Vayoshri Registration Form खुल जाएगा। Form में दिए गए Fields में Name, Address, State, City, Tehsil, Pin Code, Mobile Number, Date of Birth, Age, Gender , BPL Status भरे अथवा Drop Down List से चुने। 
  • Drop Down List से Proof, Proof of Income का चुनाव करे और उससे सम्बंधित दस्तावेज का Number को दिए गए कॉलम में भरे। दस्तावेज की Scan Copy का Upload करे।  
  • Captcha Code को दिए गए Field में भरे और Submit के बटन पर Click करे। Submit करते ही एक Unique Application Number, Generate होगा। जिसे भविष्य में Reference के लिए Save कर ले। 
  • इस प्रकार उपरोक्त तरीके का इस्तेमाल कर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। 

राष्ट्रीय वयोश्री योजना  आंकड़े

Rashtriya Vayoshri Yojana के अंतर्गत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थियों की वर्षवार संख्या नीचे तालिका में दी गई है। 

State-wise/Year-Wise Total Number of Senior Citizens Benefited under Rashtriya Vayoshri Yojana (as on 25/01/2019)
राज्य /संघ शासित क्षेत्र लाभार्थियो की संख्या
2017-18 2018-19
आन्द्रप्रदेश 2720 2682
अरूणाचल प्रदेश Nil 384
बिहार 1665 261
छत्तिसगढ़ Nil 31
दिल्ली 1480 1384
गोवा 2407 Nil
गुजरात 2760 Nil
हरियाणा 1611 563
हिमाचल प्रदेश 76 118
झारखण्ड 21 96
कर्नाटका Nil 1316
केरल 687 275
लक्ष्यद्वीप Nil 528
मध्य प्रदेश 3980 10959
महाराष्ट्र 3126 3217
मेघालय 1822 5469
पूडूचेरी 1529 Nil
पंजाब Nil 804
राजस्थान 4210 Nil
सिक्किम Nil 1814
तमीलनाडू Nil 1152
तेलंगाना Nil 1473
त्रिपुरा 795 Nil
उत्तर प्रदेश 4080 2807
उतराखण्ड 1100 1537
कुल लाभार्थियो की संख्या 34069 36870

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Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY)  Helpline Number

इस पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय वयोश्री योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है फिर भी अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय वयोश्री योजना से संबंधित किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है या योजना से संबंधित किसी  प्रकार की समस्या का समाधान चाहता है, तो वह नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस और टोल फ्री नंबर 18001805129 पर संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकता है।

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India

G.T. Road, Kanpur – 209217           

Ph.: 91-512-2770873, 2770687, 2770817

Fax: 91-512-2770617, 2770051, 2770123

Toll Free No. 1800-180-5129

Web: www.alimco.in 

E-mail: alimco@alimco.in  

 

Customer Care

1800-180-5129

0512-2770687

9519268833

9519538833

 

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DESIGNATION NAME COMMUNICATION
 

Chairman & Managing Director

 

Shri D. R. Sarin

 

Off: 0512-2770614

Email: cmdalimco@alimco.in

 

 

Res:

F:0512-2770617 

 

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(JS & FA, MOSJE)

 

Off: 011-23387924

 

 
 

Director

Dr. Prabodh Seth

Joint Secretary,

(DEPwD, MOSJE)

Off: 011-24369055

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Non-Official

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Shri R. Lakshmipathi

Shri Umesh Jhalani

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F: 0512 – 2770123

Off: 0512 – 2770633

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F: 0512 – 2770007

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