Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme 2021 – PM Karam Yogi Maandhan Scheme
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29th December 2020 by Guru R P
Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme– प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना को लागू करने की घोषणा केंद्रीय कैबिनेट सदस्य व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार की बजट को जारी करते समय की थी। PM Karam Yogi Mandhan Scheme के अंतर्गत देश के उन छोटे दुकानदारों, कारोबारियों और व्यापारियों को शामिल किया गया है जिन्होंने जीएसटी कानून के अंतर्गत अपने आप को पंजीकृत कर रखा है तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर1.5 करोड़ तक है।
उपरोक्त वर्णित लोग ही Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में स्वीकृत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2019 में पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत करने के लिए भारत सरकार ने लगभग 3.2 लाख जन सेवा केंद्रों( CSC) को यह काम सौंपा गया है।
Talking about the pension scheme for business owners, FM Sitharaman said: “The Government will extend pension benefits to 3 crore retail traders and shopkeepers who have an annual turnover of less than ₹1.5 crore. This will be called the PM Karam Yogi Maan Dhan scheme.
Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme के सफल क्रियान्वयन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को एक नोडल एजेंसी के तौर पर चुना गया है। PM Karam Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले छोटे दुकानदारों,कारोबारियों और व्यापारियों की आयु आवेदन करने के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
PM Karam Yogi Maandhan Scheme के तहत आवेदन करने वाले सभी छोडे कारोबारियों, छोटे दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को 60 साल की उम्र हो जाने के बाद भारत सरकार द्वारा 3 साल के तौर पर ₹3000 प्रति माह की दर से दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन को जिसकी उम्र 18 साल है को न्यूनतम ₹55 प्रति माह किधर से प्रीमियम जमा करवाना होगा तथा जिस आवेदक की आयु 40 वर्ष है उसे प्रीमियम के तौर पर अधिकतम ₹200 प्रति माह जमा करवाना होगा।
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Details PM Karam Yogi MandhanYojana (PMKYM) 2020
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme) के अंतर्गत आवेदन करने वाले दुकानदारों को पेंशन के रूप में दी जाने वाली धनराशि भारत सरकार द्वारा सीधे उनके बचत बैंक खाते में भेजी जाएगी। पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में तभी भेजी जाएगी जब उनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा जब तक लाभार्थी का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा तब तक लाभार्थी की पेंशन राशि उसके बैंक खाते में जमा नहीं की जाएगी।
जिन छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों को60 साल की उम्र के बाद कोई आमदनी का सहारा नहीं होता है,वे सभी छोटे दुकानदार या व्यापारी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme) के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि से अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएंगे।
Highlights PM Karam Yogi MandhanYojana
Name of Scheme | PM Karam Yogi Mandhan Scheme |
Scheme Launched by | Shri Narender Modi, Prime Minister of India |
Date of Launched | 31 May 2019 |
Status | Active |
Last Date of Application Form | Not Declared |
Beneficiary | Small Shopkeeper, Marchant & Trader |
Benefits | Pension of Rs. 3,000/- after age of 60 years |
Cost of Estimated Budget | Rs. 3 Crore |
Mode of Application | Online |
Number of Online CSC | 3.2 Lacks |
Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme के उद्देश्य
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme) को शुरू करने के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के समस्त छोटे कारोबारी या छोटे दुकानदार जो बुढ़ापे के कारण अपनी दुकान या कारोबार को चलाने में पूर्णता सक्षम नहीं होते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय या कमजोर है तथा जिनको अपना जीवन यापन करने में कई प्रकार की परेशानियों व कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मदद करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
देश के इन गरीब छोटे दुकानदारो, छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2020 के माध्यम से 60 साल की उम्र के बाद 3000 रूपये हर महीने पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme के जरिए छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों को ना केवल सशक्त बनाया जाएगा बल्कि इन वरिष्ठ कारोबारियों व दुकानदारों को आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा।
Important Point of Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme
- PM Karam Yogi Mandhan Scheme के अंतर्गत आवेदन करने वाले छोटे दुकानदारों, छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
- योजना में आवेदन करने वाले आवेदन कर्ता को लाभ के रूप में 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद प्रतिमाह 3000 हज़ार की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानों को भी शामिल किया जाएगा ।
- Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme में लगने वाली कुल राशि का 50% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा।
- इस योजना का लाभ उठाने वाले आवेदक अपना आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करवा सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लाभार्थी की उम्र 60 साल पूर्ण होने के बाद उसे पेंशन के तौर पर ₹3000 प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड लोगो को इस योजना का लाभ दिया जाऐगा।
- भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना में मुख्य नोडल एजेंसी के तौर पर भूमिका निभाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में स्थानांतरित की जाएगी।
Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin
PM Karam Yogi Mandhan Scheme 2021 के दस्तावेज़ (पात्रता)
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन कर्ता की उम्र18 से 40 वर्ष होनी चाहिए|
- भारत में कारोबार करने वाले छोटे दुकानदार या व्यापारी ही PM Karam Yogi MandhanYojana 2020 में आवेदन कर सकते हैं।
- भारत देश के बाहर व्यापार करने वाले किसी भी दुकानदार व व्यापारी को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
- आधार कार्ड अनिवार्य है।
- बैंक खाता आधार कार्ड से जुडा होना अति आवश्यक है।
- GST पंजीकरण संख्या
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन स्कीम के अन्तर्गत देय प्रीमियम राशि तालिका
Entry Age | Superan nuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme में कौन आवेदन कर सकता है?
- इस योजना के अंतर्गत केवल वही कारोबारी लाभ पा सकते है जिसका सालाना कारोबार 1.5 करोड रूपये से कम है।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति असंगठित कार्य क्षेत्र से जुडा हुआ होना चाहिए।
- आवेदन की आयु 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए.
How to Download Voter ID Card Online
Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme 2020 के लिए आवेदन कैसे करे?
- अगर आप भी Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक है, तो आपको अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र से संपर्क करना होगा।
- सर्वप्रथम सभी जरूरी दस्तावेज़ सहित नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाएं तथा CSC एजेंट के पास अपने सभी दस्तावेज़ जमा कर दे।जन सेवा केंद्र अधिकारी द्वारा आपके दस्तावेज़ों की सूचना के आधार पर आप का ऑनलाइन फॉर्म भरेगा तथा उसे सबमिट करेगा।
- जन सेवा केंद्र अधिकारी द्वारा आपका आवेदन फार्मसबमिट करने के बाद आपको एक Acknowledgement Slip देगा जिसे भविष्य के रेफरेंस के लिए अपने पास संभाल कर रखें।
- संबंधित विभाग द्वारा आपके द्वारा दी गई सूचनाओं को सत्यापित किया जाएगा और सत्यापन के बाद आपको इस योजना के लिए पंजीकृत कर लिया जाएगा जिसकी सूचना आपके द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।
Conclusion
प्रधानमंत्री श्री नेरन्द्र मोदी ने छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए उनकी समयस्याओ के निदान के लिए सन् 2019 में PM Karam Yogi Maandhan Scheme का शुभारम्भ किया गया। जो भारत सरकार का एक अन्यन्त सराहनीय कदम है। हमने अक्सर देखा है कि छोटे व्यापारी, दुकानदार या कारोबारी जब उम्रदराज हो जाता है, तो वृधावस्था के कारण वह कारोबार या व्यापार करने में असमर्थ रहता है और बुढ़ापे में जीवन यापन करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नही होता है। जिससे उसे अपना जीवन बिताने में परेशानियों का सामान करना होता है।
भारत सरकार की यह योजना उनके बुढ़ापे में सहारा साबित होगी। क्योकि 60 के उम्र के बाद PM Karam Yogi Maandhan Scheme के तहत उन्हे गुजारा भत्ते के रूप में Rs. 3000/- रूपये हर माह मिलेगा। प्रत्येक छोटे कारोबारी, व्यापारी व दुकानदार को भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने आपको इस योजना में पंजीकृत करवाना चाहिए।
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