FSSAI: Food Security and Standards Authority of India
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दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण क्या है तथा इसकी फुलफॉर्म (Full form of Fssai) क्या है अगर आप इस संबंध में नहीं जानते तो कोई बात नहीं है। आज मैं इस पोस्ट के माध्यम से आपके समक्ष Full Form of Fssai के साथ साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से संबंधित तमाम जानकारियां विस्तार रखुगां।
अगर आप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की फुलफॉर्म (Full Form of Fssai) के साथ Fssai से सम्बंधित तमाम जानकारियाँ चाहते है या फिर आपको Fssai में Registration करवाना है, तो आप मेरे इस पोस्ट को अंत तक अवश्य पढे।
Table of Contents
What is the full form of Fssai
Full form of Fssai- हिन्दी में फुल फॉर्म ऑफ एफएसएसएआई भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण होता है तथा English में Full form of Fssai – Food Security and Standards Authority of India होता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य पदर्थो से जुडी कम्पनीयो व व्यक्ति द्वारा जनता को स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये जाए।
इस संगठन का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन, उनके भंडारण, बिक्री, वितरण और आयात के नियंत्रण के साथ-साथ निरीक्षण और विनियमन के लिए वैज्ञानिक मानक स्थापित करना है। जिसके लिए यह संगठन, खाद्य पदार्थ बनाने वाली तमाम कंपनियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थ का उत्पादन व वितरण करने की अनुमति लाइसेंस जारी करके करना है।
अर्थात कोई भी ऐसी कंपनी जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन या भंडारण या बिक्री के क्षेत्र में काम करती है तो उसे स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य पदार्थों के निर्धारित मानदंडों के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से लाइसेंस लेना होता है। यह लाइसेंस उन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा पहले से तय मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। वर्तमान में Ms. Rita Tewatia भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की चेयरपर्सन है और श्री अरुण सिंघल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना 5 सितंबर 2008 में 2006 के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है। जिसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पूरे देश में 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जो चंडीगढ़,दिल्ली,लखनऊ,मुंबई,गुवाहाटी,कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में स्थित है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पास मिलावटी उत्पादों के परीक्षण के लिए 4 referral प्रयोगशालाएँ है और 72 स्थानीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पास भारत में विभिन्न फर्मों के खाद्य पदार्थों का रासायनिक अनुसंधान करने की शक्ति है।
- इस संगठन के पास अधिकार है कि खाद्य पदार्थों की उचित पोषण और गुणवत्ता सुनिश्चित ना करने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन ले सकती है जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सन 2004 में मैगी नूडल्स को इस संगठन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पास यह अधिकार है कि वह उन खाद्य पदार्थ निर्माता कंपनियों को लाइसेंस जारी करें जो स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए सुलभ कर पाए। इसके लिए लाइसेंस धारक कंपनी को इस संगठन के द्वारा तय मानदंडों पर खरा उतरना होता है।
- इस संगठन के द्वारा यह लाइसेंस उन सभी कंपनियों या व्यक्तियों जैसे फूड प्रोसेसर फूड ट्रेडर और किसी होटल या रेस्तरां का मालिक आदि को जारी किया जाता है, जो खाद्य क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है ।
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्य
- विभिन्न खाद्य सुरक्षा मानकों को निर्धारित करने के लिए कानूनों का निर्धारण करना।
- मिलावटी उत्पादों के खाद्य परीक्षण के लिए उन्हें मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को अधिकृत करना।
- भारत सरकार को खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करना और वैज्ञानिक मार्गदर्शन देना।
- विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डाटा का प्रसार करना। जिसके तहत जागो ग्राहक जागो जैसे विज्ञापन भी प्रसारित किये जाते है।
- भोजन का सेवन और खाद्य प्रदूषण की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करना।
- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना जिसके तहत उन लोगों को शिक्षित किया जाता है जो भोजन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
- खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट को पकड़ने के लिए समय-समय पर विशेष टीमों द्वारा खाद्य पदार्थ उत्पादक कंपनियों व खाद्य प्रदाताओं के यहां खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करना।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 में मर्ज किए गए पूर्व अधिनियम की तालिका
- Vegetable Oil Products (Control) Order 1947
- Prevention of Food Adulteration Act 1954
- Fruit Products order 1955
- Solvent Extracted Oil & D-Oiled Meal & Edible Flour (Control) order 1967
- Meat Food Products Order 1973
- Edible Oil Products (Regulation) Order 1988
- Milk and Milk Products Order 1992
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FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप खाद्य पदार्थ से संबंधित किसी प्रकार की कंपनी चलाना चाहते हैं, तो तो आपको इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन करा कर लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आप भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं।
- 2 पासपोर्ट साइजफोटोग्राफ
- पहचान पत्र (आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक)
- PAN card (मालिक,प्रोपराइटर,पार्टनर या डायरेक्टर)
- Address proof (rent agreement, electricity bill)
- Authority Letter
- तमाम खाद्य पदार्थों की लिस्ट जिसका व्यवसाय करना चाहते हैं।
- घोषणा पत्र अर्थात डिक्लेरेशन फॉर्म।
- मेजरमेंट के साथ ले आउट प्लान।
FSSAI में शिकायत के विषय
अगर आप Fssai के पास खाद्य पदार्थो की मिलावट को लेकर शिकायत करना चाहते है और आपको यह नही पता कि कौन कौन से विषय Fssai के अधिकार क्षेत्र में आते है। आप निम्नलिखित विषयो में Fssai से शिकायत कर सकते है।
- अधिनियम और विनियमन के प्रावधानों का संबंधित उल्लंघन।
- खाद्य अपमिश्रण।
- विषाक्त भोजन
- भोजन का दूषित होना
- भ्रामक लेबलिंग और पैकेजिंग
- भ्रामक विज्ञापन
- लाइसेंसिंग और पंजीकरण संबंधी शिकायतें।
- नकली उत्पाद
- खाद्य उत्पादों की उप-मानक गुणवत्ता
- FBO द्वारा अस्वच्छ स्थिति और दुर्भावना।
- राज्यों और केंद्र के प्रवर्तन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें
- कुछ खाद्य उत्पादों के प्रतिबंध से संबंधित प्रश्न / सुझाव (जैसे शीतल पेय, पान मसाला आदि)।
- खाद्य सामग्री का अनधिकृत उपयोग।
- खाद्य उत्पादों के कम वजन की तरह विविध, विशेष उत्पादों पर प्रस्ताव और अन्य विभागों से संबंधित है।
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FSSAI Contacts & Helpline Numbers
Fssai Official Address
3rd & 4th Floor, FDA Bhawan,
Kotla Road near Bal Bhawan
New Delhi – 110002
India.
Toll-free Number: 1800112100
अगर आप भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं जिस के संबंध में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें या ऊपर दिए गई हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
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दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको “Full Form of FSSAI” विषय पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की फुल फोर्म (Full Form of Fssai) के साथ साथ अन्य जानकारी भी पसंद आयी होगी। अगर अब भी इस संबंध में आपको किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करें। मुझे आपके कमैंट्स का इंतजार रहेगा।
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