[BSBY Rajasthan] भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान क्या है ? बीएसबीवाई का लाभ कैसे प्राप्त करे?
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Bhamashah Swasthya Bima Yojana (BSBY) :- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है। राजस्थान सरकार ने इस स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत राज्य के लगभग एक करोड़ चयनित परिवारों को सरकारी तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में आईपीडी रोगियों को कैशलेस सेवा प्रदान करने के लिए की है। Bhamashah Swasthya Bima Yojana के अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) से जुड़े व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं।
सामान्य बीमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर | ₹30000 |
गंभीर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर | ₹300000 |
हॉस्पिटलाइजेशन से पूर्व का खर्च | 7 दिन तक |
हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का खर्च | 15 दिन तक |
पॉलीट्रोमा और हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए ट्रांसपोर्ट एलाउंस | ₹100- ₹500 तक |
Bhamashah Swasthya Bima Yojana एक प्रकार से आईपीडी रोगियों को कैशलेस सुविधा प्रदान करती है। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार द्वारा 2014-15 वित्त वर्ष में की गई थी। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। Bhamashah Swasthya Bima Yojana का लाभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आने वाले परिवार प्राप्त कर सकते है।
बीएसबीवाई योजना से जुड़े परिवारों के लिए पहले से तय प्रीमियम का भुगतान फ्लोटर पॉलिसी के आधार पर सालाना किया जाता है। Bhamashah Swasthya Bima Yojana के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी को बीमाकर्ता के तौर पर राज्य सरकार द्वारा दो चरणीय खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर चुना गया है।
Table of Contents
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्य बिंदु
पोर्टल का नाम | भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना पोर्टल |
योजना की शुरुआत | श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार |
टैगलाइन | जन जन को समर्पित राजस्थान सरकार सभी को मिले बेहतर स्वास्थ्य व उपचार। |
संबंधित विभाग | चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार। |
लाभार्थी | नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के नागरिक। |
Objective of Portal | राजस्थान के गरीब परिवारों के आईपीडी रोगियों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करना। |
Designed, Developed & Maintained by | राष्ट्रीय सूचना केंद्र राजस्थान |
Official website | Click Here |
Bhamashah Swasthya Bima Yojana पोर्टल
राजस्थान सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने Bhamashah Swasthya Bima Yojana को सुचारु रुप से लागू करने के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना पोर्टल की शुरूआत की है। भामाशाह कार्ड रखने वाले राजस्थान के नागरिक इस पोर्टल का प्रयोग कर स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Bhamashah Swasthya Bima Yojana पोर्टल पर बीमा योजना से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ व शासनादेश प्राप्त किए जा सकते हैं। पोर्टल पर आवेदन करने के तरीके व आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों के बारे में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
Bhamashah Swasthya Bima Yojana (BSBY) के अंतर्गत सामान्य बीमारियों के लिए मरीजों को 1045 तरह के पैकेज की सुविधा प्रदान की गई है। इन पैकेज का लाभ निजी स्वास्थ्य संस्थानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी अस्पतालों में 170 पैकेज सामान्य बीमारियों तथा 500 पैकेज क्रिटिकल इलनेस के तहत प्रदान किए गए हैं।
इन पैकेजो की लागत में बेड शुल्क, सर्जन की सलाहकार फीस, निश्चेतक के शुल्क, बोर्डिंग तथा नर्सिंग शुल्क, रक्त, उपभोग्य, प्रत्यारोप, संज्ञाहरण, दवाइयां, एक्स रे, पेशाब टेस्ट जैसे रोग निदान और रेडियोलॉजिकल परीक्षणों की लागत, रक्त, ट्रांसपोर्ट एलाउंस, हृदय संबंधी मामलों के लिए भत्ता तथा अस्पताल में भर्ती के दौरान भोजन का शुल्क आदि शामिल है।
Bhamashah Swasthya Bima Yojana का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब नागरिकों के लिए शुरू की गई Bhamashah Swasthya Bima Yojana के निम्नलिखित उद्देश्य निहित हैं।
- इस योजना के अंतर्गत बीमार व्यक्ति को वित्तीय कवर उपलब्ध करवाते हुए उसके अतिरिक्त ख़र्चों को कम करना है।
- Bhamashah Swasthya Bima Yojana का मुख्य लक्ष्य गरीब परिवारों को बीमा कवर देकर बीमारी से होने वाले अतिरिक्त खर्च के बोझ को कम करना है।
- योजना के अंतर्गत राज्य सरकार स्वास्थ्य डेटाबेस का निर्माण कर रही है ताकि भविष्य में स्वास्थ्य से संबंधित नीतिगत स्तर के निर्णय तथा परिवर्तन किए जा सकें।
- राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाना चाहती है।
- राज्य सरकार सरकारी सुविधाओं की बढ़ती हुई चिंताओं को कम करते हुए अस्पताल में भर्ती सेवाओं के अंतर्गत निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहती हैं।
- राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा पर किए जाने वाले खर्च को बीमा के माध्यम से कम किया गया है।
- राजस्थान सरकार नागरिकों को उच्च निजी चिकित्सालयो में भी सुविधा के अवसर प्रदान करना चाहती है।
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Bhamashah Swasthya Bima Yojana पात्रता शर्तें
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है अर्थात राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- लाभार्थी परिवार के मुखिया का पति या पत्नी हो सकता है तथा लाभार्थी पर आश्रित माता-पिता इस योजना में शामिल होंगे।
- अगर किसी व्यक्ति का नाम परिवार के सदस्य के रूप में भामाशाह कार्ड में उल्लेखित है तो उसे भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी परिवार के बच्चे 25 साल की उम्र या रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में से जो भी पहले हो तब तक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- अगर किसी व्यक्ति का नाम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सूची में है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।
- आवेदक के पास भामाशाह कार्ड होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास भामाशाह कार्ड नहीं है तो उसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित दस्तावेज़ पेश करना होगा।
- आवेदन कर्ता समाज के गरीब तबके से संबंध रखता हो, जो बीपीएल कार्ड धारक हो।
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना पैकेज सेवाएं
Bhamashah Swasthya Bima Yojana के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को सामान्य वार्ड के अंतर्गत निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- सामान्य वार्ड में बिस्तर का खर्च।
- सामान्य वार्ड में भर्ती तथा नर्सिंग का खर्च।
- शल्य चिकित्सा, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ तथा सामान्य चिकित्सा परामर्श शुल्क।
- संवेदनाहरण ,एनेस्थीसिया, रक्त तथा ऑक्सीजन पर होने वाला खर्च।
- ऑपरेशन में काम आने वाले उपकरणों तथा दवाइयों का खर्च।
- प्रत्यारोपण के उपकरणों, एक्स रे तथा जांच का खर्च।
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Bhamashah Swasthya Bima Yojana के अंतर्गत आने वाले सेवा प्रदाता
Bhamashah Swasthya Bima Yojana के अंतर्गत सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं इस प्रकार हैं।
- सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उच्च स्तरीय सभी राजकीय चिकित्सा संस्थान।
- बीमा कंपनी तथा राज्य सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से चुने गए/ सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय। (सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयो की सूची )
- Bhamashah Swasthya Bima Yojana के अंतर्गत आने वाले समस्त राजकीय वह निजी चिकित्सा संस्थान (सूचीबद्ध चिकित्सालयो की सूची )
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्मिलित सभी चिकित्सा संस्थान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल है।
- समय-समय पर स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा बीमा कंपनी द्वारा सम्मिलित रूप से तय मानदंडों के आधार पर शामिल किए गए निजी चिकित्सा ले भी शामिल होंगे।
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ व विशेषताएँ
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई Bhamashah Swasthya Bima Yojana का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े परिवार ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे परिवारों की पहचान भामाशाह कार्ड के माध्यम से की जाती है। Bhamashah Swasthya Bima Yojana से लोगों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो रहे हैं।
- योजना के अंतर्गत प्लेन की प्रोसेस व अन्य मांगों को अस्पतालों के लिए स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है, जिससे किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की संभावना नहीं है।
- राज्य सरकार द्वारा सत्यापित और अच्छी तरह से परिभाषित है चिकित्सा प्रोटोकॉल बनाया गया है।
- स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जिले के सभी अधिक के एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है।
- स्वास्थ्य योजना मैं आने वाली लागत की वृद्धि को रोकने वह रिसाव को कम करने के लिए टीपीए प्रणाली को हटाकर प्रभावी निगरानी तंत्र को लागू किया गया है।
- गरीब परिवारों को योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों से संपर्क करने का अवसर प्रदान किया गया है।
- योजना के लागू होने से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर भार कम हुआ है।
- सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के मेडिकल रिलीफ सोसायटी में वित्तीय सुधार किए गए हैं।
- Bhamashah Swasthya Bima Yojana के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष सामान्य बीमारियों के लिए ₹30000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए ₹300000 का बीमा कवर दिया गया है।
- योजना के लाभार्थियों को समस्त सुविधाएं कैशलेस प्राप्त होंगी और लाभार्थी इन स्वास्थ्य सुविधाएँ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उच्च स्तरीय राजकीय चिकित्सा संस्थानों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना वर्ष अवधि समाप्त होने पर उपलब्ध कवर में से अनुपयोगी राशि स्वत: निरस्त हो जाएगी
- योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती के अलावा भर्ती से 7 दिन पहले तथा 15 दिन बाद तक का खर्च भी शामिल किया गया है।
- इस योजना में अब तक 1700 से अधिक बीमारियों को शामिल किया जा चुका है।
- Bhamashah Swasthya Bima Yojana के अंतर्गत साइकेट्रिक, गैस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी तथा न्यूरोलॉजी सहित 300 से अधिक स्पेशल उपचार के पैकेज जोड़ें गए हैं।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ओपीडी वह कैशलेस दवाओं के वितरण की व्यवस्था को भी बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत दवाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जांचे, डॉक्टर की फीस, इलाज का खर्च, ऑपरेशन का खर्च , अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भोजन बनाने वाला खर्च आदि शामिल है।
- इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को भी शामिल किया गया है।
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी तथा उसके पास भामाशाह कार्ड होना आवश्यक है।
- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के के सभी सदस्यों की बीमा से पूर्व की भी समस्त बीमारियां इसके अंतर्गत कवर की जाएंगी।
- इस योजना में हृदय रोग तथा पॉलीट्रोमा की स्थिति में यात्रा भत्ता के तौर पर ₹100- ₹500 तक को कवर किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 10 करोड़ के अतिरिक्त कोर्स फंड का भी प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत लाभार्थी की संपूर्ण बीमा राशि समाप्त हो जाने पर अथवा कम पड़ने की स्थिति में मरीज की स्थिति को देखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत खर्च सुविधा प्रदान की जाएगी।
- Bhamashah Swasthya Bima Yojana बीमित व्यक्ति के परिवार को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती हैं अर्थात इसमें सामान्य बीमारियों के साथ-साथ गंभीर बीमारियों का इलाज भी शामिल हैं।
- इस योजना का लाभ किसी भी सूचीबद्ध निजी अथवा सरकारी अस्पताल से पैकेज की दरों पर क्लेम के माध्यम से उठाया जा सकता है।
- इस योजना में लगभग 1700 से पैकेज (i) 1045 सामान्य बीमारियों के लिए (ii) 500 गंभीर बीमारियों के लिए (iii) 170 राजकीय चिकित्सा संस्थानों हेतु आरक्षित पैकेज आदि को शामिल किया गया है।
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Bhamashah Swasthya Bima Yojana के लिए मार्गदर्शक
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई Bhamashah Swasthya Bima Yojana के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान पर मरीज की सहायता के लिए मार्गदर्शक उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है, जो मरीज की पहचान, उपलब्ध बीमा राशि की जानकारी, स्वास्थ्य संस्थान में मरीज को उपचार कराने में सहायता, मरीज के डिस्चार्ज व फॉलोअप आदि कार्य में सहयोग करेगा।
Bhamashah Swasthya Bima Yojana में सूचीबद्ध सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पतालों को रोगियों की संख्या के आधार पर स्वास्थ्य मार्गदर्शक नियुक्त करने होंगे। अस्पताल द्वारा ओपीडी भार के हिसाब से प्रति 50 औसत ओपीडी पर एक स्स्वास्थ्य मार्गदर्शक नियुक्त करना आवश्यक है। 50 से अधिक ओपीडी पर अतिरिक्त मार्गदर्शक नियुक्त करना होगा। मार्गदर्शक को RMRS द्वारा मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
मार्गदर्शक की शैक्षणिक योग्यताएं
- मार्गदर्शक का स्नातक होना आवश्यक है।
- मार्गदर्शक चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित निवासी होना आवश्यक है।
- मार्गदर्शक अच्छा संवाद कौशल (बातचीत करने में निपुण) होना चाहिए।
- आसपास के इलाकों/ गांवो में जाने के लिए तैयार रहने वाला होना चाहिए।
- मार्गदर्शक को कंप्यूटर से संबंधित कार्य आत्मज्ञान होना आवश्यक है।
मार्गदर्शक के कार्य
- स्वास्थ्य मार्गदर्शक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करेगा। लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह कार्ड तथा आधार कार्ड के बायोमैट्रिक डाटा का इस्तेमाल करेगा।
- यदि किसी लाभार्थी के पास भामाशाह कार्ड नहीं है, तो स्वास्थ्य मार्गदर्शक रोगी के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित दस्तावेज़ों की कॉपी स्कैन के माध्यम से सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगा तथा MOIC उसे चेक कर सत्यापित करेगा।
- स्वास्थ्य मार्गदर्शक द्वारा पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद लाभार्थी की फोटो को अपलोड करेगा।
- पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद लाभार्थी हेतु राशि ब्लॉक करेगा। अगर कोई बीमारी बीमा योजना के पैकेज में शामिल नहीं है तो लाभार्थी को मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना तथा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के आधार पर सुविधा देने के लिए अग्रेषित करेगा।
- किसी बीमारी के उपचार की व्यवस्था उस अस्पताल में नहीं है तो स्वास्थ्य मार्गदर्शक उसे अन्य अस्पताल में रेफर करेगा जहां उस बीमारी का उपचार उपलब्ध है।
- बीमार व्यक्ति को दूसरे अस्पताल में रेफर करने से पहले अगर संबंधित चिकित्सा संस्थान में पैकेज ब्लॉक कर दिया गया है तो MOIC द्वारा रेफरल परिचय के आधार पर अन्य चिकित्सा संस्थान के लिए अनलॉक किया जाएगा और इसकी सूचना सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगले संस्थान को भेज दी जाएगी।
- स्वास्थ्य मार्गदर्शक रेफर किए गए अस्पताल का नाम सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट करेगा और रोगी का रिकॉर्ड अस्पताल में सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफर कराएगा।
- यदि रोगी उपचार के दौरान मार्गदर्शक को सूचना दिए बिना चला जाता है तो उसके खर्च का निर्धारण चिकित्सक की पोस्ट ऑपरेटिव सीट के आधार पर किया जाएगा जिसे मार्गदर्शक स्कैन करके सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगा और मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज द्वारा उसे सत्यापित किया जाएगा।
- रोगी के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने पर मार्गदर्शक द्वारा उसके विस्तार से संबंधित दस्तावेज़ सिस्टम पर अपलोड किए जाएंगे।
- संबंधित अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य मार्गदर्शक को काम करने के लिए 30 मिनट के बैकअप युक्त कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, 2 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।
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Bhamashah Swasthya Bima Yojana क्लेम प्रक्रिया
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई Bhamashah Swasthya Bima Yojana का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े परिवार ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे परिवारों की पहचान भामाशाह कार्ड के माध्यम से की जाती है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।
- Bhamashah Swasthya Bima Yojana के अंतर्गत लाभार्थी को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भामाशाह कार्ड अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित पहचान पत्र स्वास्थ्य मार्गदर्शक को प्रस्तुत करना होगा।
- स्वास्थ्य मार्गदर्शक द्वारा रोगी के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक सूचना के आधार पर सॉफ्टवेयर में पंजीकरण कराएगा।
- अगर मरीज को अस्पताल में भर्ती होना है तो चिकित्सक की भर्ती करने की सलाह की पर्ची मार्गदर्शक को उपलब्ध करानी होगी। मार्गदर्शक रोगी के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक विवरण के आधार पर रोगी के लिए उपचार पैकेज को आरक्षित करेगा।
- सैकण्डरी पैकेजस के उपचार कि स्थिति में जाँच रिपोर्ट, उपचार पर्ची, डिस्चार्ज समरी आदि को सॉफ्टवेयर में अपलोड करना होगा जिसे इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा जाँचा जा सकता है तथा अस्पताल को कोई भी दस्तावेज़ पेश करने के लिए कह सकता है।
- टर्शरी(Tertairy) पैकेजेस की स्थिति में अस्पताल को इंश्योरेंस कंपनी को पोर्टल के माध्यम से पहले आवेदन करना होगा। अगर 48 घंटे के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी सत्यापन नहीं कर पाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि कंपनी ने इसे स्वीकार कर लिया है।
- इस परिस्थिति में बीमा कंपनी अस्पताल से 6 घंटे में कोई भी क्वेरी कर सकती है तथा अस्पताल को से 4 घंटे के अंदर जवाब देना होगा। बीमा कंपनी 48 घंटे में अधिकतम 3 बार कैरी कर सकती हैं और अस्पताल को प्रत्येक तिवारी का हर 4 घंटे में जवाब देना आवश्यक है।
- अगर इस संबंध में कोई विवाद होता है तो जिला स्तरीय शिकायत निवारण कमेटी इसका फैसला करेगी।
- Bhamashah Swasthya Bima Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपने बायोमेट्रिक/ अन्य पहचान का मिलान कराना आवश्यक है।
- शल्य चिकित्सा की स्थिति में रोगी का चिकित्सा से पूर्व तथा शल्य चिकित्सा के बाद का फोटोग्राफ इंश्योरेंस कंपनी को उपलब्ध कराना होगा।
- रियल टाइम डाटा सभी पक्षों के लिए निगरानी हेतु हमेशा उपलब्ध रहेगा बीमा कंपनी को दिल्ली रिपोर्ट वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी।
- अस्पताल बीमा कंपनी को उपचार का बिल प्रस्तुत करेगी तथा बीमा कंपनी अधिकतम 21 दिन में क्लेम का भुगतान अस्पताल को कर देगी। अगर अस्पताल का कोई बिल बाकी रह जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी।
JVVNL Billdesk पर Payment कैसे करे?
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण डाउनलोड लिंक
- Govt Package List – 67
- Secondary Package List – 1148
- Tertiary Package List 500
- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना दिशा निर्देश
Bhamashah Swasthya Bima Yojana से अस्पतालों की सूची
- राजकीय चिकित्सा संस्थानों की सूचना
- योजना से संबंध हो चुके निजी अस्पतालों की सूचना
- जिले में स्थिति निजी अस्पतालों की सूचना जिनको भामाशाह योजना से संबंध किया जा सकता है।
- Private Hospital (Empanelled) list 1nd
- Private Hospital (Empanelled) list 2nd
- Private Hospital (Empanelled) list 3rd
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