Atal Pension Yojana 2022: ऑनलाइन आवेदन व अकाउंट स्टेटस
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अटल पेंशन योजना(Atal Pension Yojana) को स्वावलंबन योजना (Swavalamban Scheme- SY Scheme) के नाम से भी जाना जाता है। Pradhan Mantri Atal Pension Yojana भारत सरकार द्वारा समर्थित पेंशन योजना है, जो मूल रूप से असंगठित क्षेत्र को लक्ष्य करके तैयार की गई है।
इस योजना का पहली बार उल्लेख तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 2015 में बजट भाषण के दौरान किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 मई 2015 को वेस्ट बंगाल के कोलकाता से अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी।
यह योजना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई की स्मृति में शुरू की गई है। PM Atal Pension Yojana के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1000 से लेकर ₹5000 प्रति माह तक पेंशन के रूप में धन राशि प्रदान की जाती है। पेंशन की राशि लाभार्थी द्वारा किए गए निवेश व उसकी उम्र के हिसाब से तय की जाती है।
अटल पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत लाभार्थी कम से कम प्रीमियम जमा करा कर भी अधिक से अधिक पेंशन के हक़दार बन सकते हैं। साथ ही असामयिक मृत्यु की दशा में परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाती है।
अगर आप Atal Pension Yojana-2022 के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मेरे साथ इस पोस्ट में अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं इस पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योजना की पात्रता, योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, व प्रीमियम चार्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा।
Key Highlights of Atal Pension Yojana 2022
Name of Scheme | Atal Pension Yojana (APY Scheme) |
Scheme Launched by | Shri Narender Modi, Prime Minister of India |
Scheme Launched on | 9th May 2015 |
Scheme Launched From | Kolkata (West Bengal) |
Previous Name of Scheme | Swavalamban Scheme (SY) |
Original Launched in | 2010-11 |
Category of Scheme | Government of India |
Key People | Lt. Sh. Arun Jaitley, Nirmala Sitharaman |
Beneficiary of Scheme | Citizens of India |
Status of Scheme | Active |
Tagline of Scheme | Jan Dhan to Jan Surksha |
Purpose of Scheme | To Provide pension to the people of unorganized Sector |
Official Website | https://jansuraksha.gov.in/ |
Atal Pension Yojana के लिए लाभार्थी का असंगठित क्षेत्र से जुड़ा होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र जितनी कम होगी उसकी प्रीमियम राशि भी उतनी ही कम होगी। अगर कोई व्यक्ति 18 साल की आयु में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है, तो उसे प्रतिमा है ₹1000 से ₹5000 पेंशन पाने के लिए प्रीमियम के तौर पर हर महीने ₹42 से ₹210 तक जमा करवाने होंगे।
आवेदक की आयु जितनी अधिक होगी उसके द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम की राशि भी उतनी ही अधिक होगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में इस योजना के साथ जुड़ता है, तो उसे प्रतिमा है ₹1000 से ₹5000 पेंशन पाने के लिए ₹297 से लेकर ₹1454 तक प्रतिमाह प्रीमियम भरना होगा। Atal Pension Yojana से जुड़ने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 साल तक प्रीमियम भरना होगा। 60 साल की उम्र के बाद सरकार द्वारा उसे जमा की गई प्रीमियम राशि के आधार पर प्रतिमाह ₹1000 से ₹5000 तक के राशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाएगी।
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Atal Pension Yojana का उद्देश्य
Atal Pension Yojana को शुरू करने के पीछे भारत सरकार का मुख्य मकसद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूरों व गरीब लोगों को रिटायरमेंट के बाद इनकम की सिक्योरिटी देना है। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गरीब कामगारों को रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन को बचाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्हें समर्थ बनाना चाहती हैं।
इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिकों को सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित क्या जा रहा है। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गरीब श्रमिकों में कामगारों के बुढ़ापे को सुरक्षित करना चाहती हैं। ताकि वृद्धावस्था में उन्हें किसी प्रकार के जोखिम का सामना ना करना पड़े।
Atal Pension Yojana के लिए पात्रता
- Atal Pension Yojana सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली हुई है।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक असंगठित क्षेत्र से संबंध रखता हो।
- व्यक्ति किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ ना हो।
- लाभार्थी भारत का नागरिक हो।
- आवेदक ने 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 के बीच एनपीएस योजना में भागीदारी ना की हो।
- अटल पेंशन योजना में आधार कार्ड Primary KYC होगा।
- योजना के आसानी से संचालन के लिए आधार व मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। अगर योजना में पंजीकरण के समय किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो वह बाद में सबमिट कर सकता है।
- आवेदक के पास वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए।
Atal Pension Yojana-21 के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक के पास वैलिड बैंक अकाउंट हो, जो आधार कार्ड से लिंक हो।|
- आवेदक का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- स्थायी पता का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
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Brief of Atal Pension Yojana (APY)
- Atal Pension Yojana की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से शुरू की थी।
- अटल योजना को स्वावलंबन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- अटल पेंशन योजना सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है।
- भारत सरकार Atal Pension Yojana में 5 वर्ष की अवधि तक वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक कुल योगदान का 50% या ₹1000 प्रति वर्ष, दोनों में से जो भी कम हो का योगदान देगी।
- इस योजना से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जुड़ सकता है, जो 31 दिसंबर 2015 से पहले किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम से ना जुड़ा हुआ हो और इनकम टैक्स Payer ना हो।
- यह योजना असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम नागरिकों के लिए बनाई गई है।
- योजना में जमा करवाए गए प्रीमियम के आधार पर लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन राशि सरकार द्वारा दी जाएगी।
- लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशन राशि उसकी पत्नी या पति को प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत अगर लाभार्थी व उसकी पत्नी दोनों का देहांत हो जाता है, तो 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रीमियम के रूप में जुड़ी पूरी राशि उसके Nominee को दे दी जाती है।
- Atal Pension Yojana के अंतर्गत लाभार्थी को उसके द्वारा जमा किए गए प्रीमियम राशि के आधार पर 60 साल की उम्र के बाद प्रतिमाह ₹1000 से ₹5000 तक की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत मिनिमम पेंशन योजना की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।
- अगर कोई लाभार्थी प्रीमियम की राशि अधिक मात्रा में जमा करवाता है, तो उसे 60 साल की उम्र के बाद उसी अनुपात में पेंशन की राशि भी अधिक मिलेगी।
- अटल पेंशन योजना के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए।
- अगर कोई व्यक्ति 18 साल की आयु में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है, तो उसे प्रतिमा है ₹1000 से ₹5000 पेंशन पाने के लिए प्रीमियम के तौर पर हर महीने ₹42 से ₹210 तक जमा करवाने होंगे।
- अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में इस योजना के साथ जुड़ता है, तो उसे प्रतिमा है ₹1000 से ₹5000 पेंशन पाने के लिए ₹297 से लेकर ₹1454 तक प्रतिमाह प्रीमियम भरना होगा।
- Atal Pension Yojana से जुड़ने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 साल तक प्रीमियम भरना होगा।
- इस योजना का क्रियान्वयन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA)द्वारा एनपीएस के माध्यम से किया जा रहा है।
- योजना में जमा किए जाने वाले प्रीमियम की टेबल को अगर कोई व्यक्ति डाउनलोड करना चाहता है तो List of Contribution Under Atal Pension Yojana लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकता है।
Monthly Contribution Chart of APY
Age of Entry | Monthly pension of Rs 1000 | Monthly pension of Rs2000 | Monthly pension of Rs3000 | Monthly pension of Rs4000 | Monthly pension of Rs5000 |
18 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 |
19 | 46 | 92 | 138 | 183 | 224 |
20 | 50 | 100 | 150 | 198 | 248 |
21 | 54 | 108 | 162 | 215 | 269 |
22 | 59 | 117 | 177 | 234 | 292 |
23 | 64 | 127 | 192 | 254 | 318 |
24 | 70 | 139 | 208 | 277 | 346 |
25 | 76 | 151 | 226 | 301 | 376 |
26 | 82 | 164 | 246 | 327 | 409 |
27 | 90 | 178 | 268 | 356 | 446 |
28 | 97 | 194 | 292 | 388 | 485 |
29 | 106 | 212 | 318 | 423 | 529 |
30 | 116 | 231 | 347 | 462 | 577 |
31 | 126 | 252 | 379 | 504 | 630 |
32 | 138 | 276 | 414 | 551 | 689 |
33 | 151 | 302 | 453 | 602 | 752 |
34 | 165 | 330 | 495 | 659 | 824 |
35 | 181 | 362 | 543 | 722 | 902 |
36 | 198 | 396 | 594 | 792 | 990 |
37 | 218 | 436 | 654 | 870 | 1087 |
38 | 240 | 480 | 720 | 957 | 1196 |
39 | 264 | 528 | 792 | 1054 | 1318 |
40 | 291 | 582 | 873 | 1164 | 1454 |
Atal Pension Yojana में पंजीकृत लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन की तालिका को अभिदाता अंशदान चार्ट (Subscribers’ Contribution Chart) लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड किया जा सकता है।
Atal Pension Yojana में निकासी
Atal Pension Yojana के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों व कामगारों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन देने का प्रावधान है। इस दौरान आवेदक को 60 साल की उम्र होने तक लगातार प्रीमियम जमा करवाना होता है। 60 साल के बाद लाभार्थी ने जो राशि कंट्रीब्यूशन के दौरान दी है, उस राशि के आधार पर उसकी पेंशन ₹1000 से ₹5000 प्रति माह तक देने का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना का लाभार्थी 60 साल से पहले योजना से एक्ज़िट नहीं कर सकता है। लेकिन आवेदक के समक्ष कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से वह अपना प्रीमियम लगातार जारी नहीं रख पाता है। सरकार ने इन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजना से एग्जिट करने के कुछ विकल्प भी दिए हैं, जो इस प्रकार है-
- आवेदक की 60 साल पूरे होने पर– Atal Pension Yojana में पंजीकृत लाभार्थी 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद योजना से स्वत: ही एक्ज़िट हो जाता है। 60 साल की अवधि तक लगातार प्रीमियम जमा करने पर लाभार्थी को अधिकतम पेंशन का प्रावधान है। 60 साल के बाद अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन राशि उसके डिफॉल्ट नॉमिनी यानी कि उसके पति या पत्नी को जब तक वह जीवित है मिलेगी। अगर पति और पत्नी दोनों ही 60 साल की उम्र के बाद जिंदा नहीं रहते हैं तो उनके नॉमिनी को कंट्रीब्यूशन के तौर पर जमा की गई राशि मिलेगी।
- 60 साल के बाद आवेदक की मृत्यु की स्थिति में– योजना के साथ पंजीकृत व्यक्ति की अगर दुर्घटना वश मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में लाभार्थी की पेंशन राशि अगर लाभार्थी पुरुष है तो उसकी पत्नी को और अगर औरत है तो उसके पति को प्रदान की जाएगी।अगर लाभार्थी व उसकी पत्नी दोनों की की मृत्यु हो जाती है तो योजना के अंतर्गत जमा किया गया पैसा लाभार्थी के नॉमिनी को लौटा दिया जाता है।
- 60 वर्ष की आयु से पहले निकासी– 2 मई 2016 के PFRDA के एक Circular के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदक को 60 वर्ष की अवधि पूरी करने से पहले योजना से एग्जिट करने की अनुमति नहीं है। लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग द्वारा योजना से निकासी की अनुमति दी जा सकती है। जैसे यदि आवेदक मृत्यु हो जाए या Terminal disease/illness हो जाए। अगर किसी सब्सक्राइबर में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट का-कंट्रीब्यूशन प्राप्त किया है और वह भविष्य में Atal Pension Yojana से स्वैच्छिक एक्ज़िट करना चाहता है, तो उसे उसके द्वारा जमा की गई राशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा किए गए योगदान की राशि उसे नहीं दी जाएगी।
- 60 साल से पहले आवेदक की मृत्यु की स्थिति में– योजना के साथ पंजीकृत व्यक्ति की अगर 60 साल की उम्र से पहले दुर्घटना वश मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में आवेदक का डिफाल्ट नॉमिनी यानी पति या पत्नी उस योजना को जारी रख सकता है। उसे योजना में किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन राशि को सब्सक्राइबर की 60 साल की उम्र तक जमा कराना होगा। योजना की मैच्योरिटी के बाद योजना में मिलने वाली पेंशन का लाभ सब्सक्राइबर की पति या पत्नी को मृत्यु तक मिलता रहेगा। पति या पत्नी की मृत्यु के बाद कंट्रीब्यूशन के तौर पर एकत्रित हुई राशि उसके नॉमिनी को दे दी जाती है।
भुगतान ना होने पर अटल पेंशन योजना में शुल्क
Atal Pension Yojana में लाभार्थी द्वारा निर्धारित समय अवधि में प्रीमियम की राशि जमा नहीं करवाने पर संबंधित बैंक द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। बैंक द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त राशि ₹1 से लेकर ₹10 तक अधिकतम प्रतिमा होगी। अतिरिक्त शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगी।
प्रीमियम राशि | अतिरिक्त शुल्क |
₹100 प्रति माह | ₹1 प्रति माह |
₹101 से ₹500 प्रति माह | ₹2 प्रति माह |
₹501से ₹1000 प्रति माह | ₹5 प्रति माह |
₹1001 प्रति माह से अधिक | ₹10 प्रति माह |
Atal Pension Yojana का लाभार्थी अगर निश्चित समय पर प्रीमियम राशि जमा नहीं करवाता है और पेनल्टी के बाद भी वह समय पर प्रीमियम जमा नहीं करवाता है तो ऐसी परिस्थिति में विभाग द्वारा निम्नलिखित स्टेप्स लिए जाएंगे।
- योजना के पंजीकृत लाभार्थी द्वारा अगर 6 महीने तक लगातार प्रीमियम की राशि जमा न करने पर उसका अकाउंट फ्रीज (Freeze) कर दिया जाएगा।
- अगर योजना का प्रीमियम 12 महीने तक लगातार जमा न करने की स्थिति में लाभार्थी का अकाउंट डीएक्टिवेट (Deactivate) कर दिया जाएगा।
- अगर योजना का प्रीमियम 24 महीने तक लगातार जमा न करने की स्थिति में लाभार्थी का अकाउंट क्लोज(Close) कर दिया जाएगा।
National Pension System Trust
राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की स्थापना PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) द्वारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 के प्रोविजनस के आधार पर किया गया है। इस ट्रस्ट की स्थापना मुख्य तौर पर नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा होने वाली तमाम Assets & Funds की देखभाल व सब्सक्राइबर्स के हितों का ध्यान रखने के लिए की गई थी। एनपीएस के तहत जमा होने वाली तमाम राशि का एनपीएस ट्रस्ट रजिस्टर्ड ओनर होता है, जो सब्सक्राइबर्स के हित को सबसे आगे रखता है।
भारत सरकार के अंतर्गत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPS Trust) और अटल पेंशन योजना (APY) के सब्सक्राइबर्स की शिकायतों को सुनने के लिए PFRDA (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015 के अंतर्गत श्री अरुण रॉय को लोकायुक्त (Ombudsman) नियुक्ति किया गया है।
अगर किसी व्यक्ति ने नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट और Atal Pension Yojana के संबंध में कोई शिकायत की है और उसकी शिकायत का 1 महीने के अंदर अंदर समाधान नहीं हुआ है। या शिकायतकर्ता संबंधित विभाग द्वारा किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह अब नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट और अटल पेंशन योजना के लोकायुक्त श्री अरुण राय के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायतकर्ता को 30 दिन के अंदर जवाब दिया जाएगा और उसकी शिकायत का 90 दिन में समाधान किया जाएगा।
शिकायतकर्ता के द्वारा लोकायुक्त के पास अपील नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के द्वारा दिए गए समाधान प्रदेश की कॉपी मिलने के 45 दिन के अंदर अंदर दाखिल करनी होगी। अपील शिकायतकर्ता या उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में दाखिल की जा सकती है। अपील स्पेसिफाइड फॉर्मेट में ही दाखिल होगी। कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर अपील दाखिल नहीं कर सकता है।
Atal Pension Yojana Profits
अटल पेंशन योजना को लागू करने के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों व कामगारों को वृद्धावस्था में आने वाली आर्थिक परेशानियों से बचाते हुए बचत की आदत के लिए प्रोत्साहित करना था। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे।
- Atal Pension Yojana के अंतर्गत सब्सक्राइबर को ₹1000 से लेकर ₹5000 प्रति माह तक पेंशन की गारंटी भारत सरकार के द्वारा दी गई है। अर्थात पेंशन कंट्रीब्यूशन के आधार पर रिलीज किए जाने वाली राशि मिनिमम गारंटी पेंशन से कम है, तो इस कमी को गवर्नमेंट द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
- जिन लोगों ने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच अटल पेंशन योजना में पंजीकरण करवाया है और जिन्होंने किसी अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा नहीं उठाया है और ना ही किसी प्रकार का टैक्स भरते हैं तो भारत सरकार द्वारा जमा किए जाने वाले कुल कंट्रीब्यूशन का 50% और अधिकतम ₹1000 की राशि साल के अंत में आवेदक के खाते में जमा करवाई जाएगी।
- सरकार द्वारा यह कंट्रीब्यूशन फाइनेंसियल इयर 2015-16 से 2019-20 तक 5 साल के लिए दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत सब्सक्राइबर को Pension Amount को Accumulation Phase के दौरान साल में एक बार घटाने या बढ़ाने का अवसर प्रदान किया गया है।
- Atal Pension Yojana के अंतर्गत, अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो सब्सक्राइबर की पत्नी या पति को उसकी मृत्यु तक निर्धारित पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थी व उसकी पत्नी/पति दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो उसके Nominee को सब्सक्राइबर द्वारा प्रीमियम के तौर पर जमा की गई राशि की अनुपात में पेंशन प्रदान की जाएगी।
- अटल पेंशन योजना की सब्सक्राइबर की मृत्यु 60 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को यह अधिकार है कि वह योजना से एक्ज़िट कर सकता है और योजना के अंतर्गत अब तक जमा किए गए प्रीमियम को ब्याज सहित प्राप्त कर सकता/सकती है। उसे यह भी अधिकार है कि वह योजना की प्रीमियम राशि भरकर शेष बचे वर्षों तक उसे जारी रखकर पेंशन पा सकती/सकता है।
- मृतक की पत्नी या पति एकमुश्त प्रीमियम की राशि लेने की बजाए तब तक जमा हुई राशि पर अपनी मृत्यु तक पेंशन भी प्राप्त कर सकता/सकती है।
- Atal Pension Yojana की सब्सक्राइबर को नेशनल पेंशन स्कीम के तर्ज पर ही निवेश करने पर प्रीमियम राशि पर कर में छूट दी जाती है। सरकार द्वारा इनकम टैक्स एक्ट की Section 80CCD(1B) के अंतर्गत दी जाती है। Income Tax Act की Section 80C के तहत सब्सक्राइबर को ₹50000 तक इनकम टैक्स डिडक्शन की छूट प्रदान की जाती है।
- एनपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक निकासी के समय मिलने वाली राशि पर भी किसी प्रकार का टैक्स दे नहीं होगा।
Pradhan Mantri Berojgari Bhatta Yojana
अटल पेंशन योजना 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया
- प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदन कर्ता के पास किसी भी राष्ट्रीय कर दिया प्राइवेट बैंक में बचत खाता होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो सबसे पहले अपना बैंक खाता खुलवाएं और उसे आधार कार्ड से लिंक करवाए।
- अगर आपका खाता किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में है, तो आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाएं और भारत सरकार द्वारा Atal Pension Yojana के लिए अधिकृत किए गए एप्लीकेशन फॉर्म को सही सही भरें।
- आवेदन फार्म को भरने के बाद उसे संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस के मैनेजर के पास आवश्यक दस्तावेज़ के साथ जमा करवा दें।
- आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के नाम बैंक मैनेजर द्वारा आपका अटल पेंशन योजना अकाउंट खोल दिया जाएगा और उसका नंबर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- अगर आवेदक इंटरनेट का इस्तेमाल जानता है, तो वह अटल पेंशन योजना में अपने सेविंग अकाउंट से सीधे ही इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से enrolled कर सकता है और Contribution Amount के लिए Auto Debit सुविधा का चुनाव कर सकता है।
- Atal Pension Yojana के लिए देश के लीडिंग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आईसीआईसीआई ही नेट बैंकिंग के माध्यम से सुविधा प्रदान करते हैं। अब भी देश में अधिकांश बैंक अटल पेंशन योजना के लिए नेट बैंकिंग सुविधा नहीं देते हैं।
- अटल पेंशन योजना में अकाउंट खुल जाने के बाद अकाउंट खोलने की तिथि से 60 साल की उम्र हो जाने तक आवेदक कंट्रीब्यूशन राशि हर महीने कराना आवश्यक है अतः अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में पर्याप्त राशि अवश्य रखें।
Table of all charges and fees of APY
Intermediary | Charge Head | Service charge | Method of collection |
Points of Presence | (i) Initial subscriber registration | Rs.120/- to 150/-, depending upon the number of subscribers | Paid by Government as an incentive, |
(ii) Subsequent Persistence | Rs.100/- per annum per subscriber | promotion and development charges for APY, on the pattern of Swavalamban | |
Central Recordkeeping Agencies | (i) Account opening Charges (ii) Account Maintenance Charges | Rs.15/- per account. Rs. 40/- per account per annum | Cancellation of units |
Pension Fund Managers | Investment Management Fee | 0.0102% per annum of AUM | Adjusted in Net Asset Value |
Custodian | Investment Maintenance Fee | 0.0075% for electronic and 0.05% per annum for a physical segment of AUM | Adjusted in Net Asset Value |
Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme
Atal Pension Yojana Apply through SBI Online
- सर्वप्रथम अपना नेट बैंकिंग अकाउंट लॉगिन करें। एसबीआई बैंक का होम पेज आपके समक्ष खुल जाएगा।
- ‘My Account Tab’ के अंतर्गत “Social Security Schemes” के विकल्प का चयन करें। आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।
- नए पेज में दिए गए कॉलम Select Scheme ड्रॉप डाउन बॉक्स से Atal Pension Yojana का चुनाव करें।
- इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर चुने जिसको आप अटल पेंशन योजना स्कीम के साथ लिंक करना चाहते हैं और Submit के बटन पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं आपको Customer Identification (CIF) Number चुनने का विकल्प मिलेगा। जहां सिस्टम जेनरेटेड CIF generated को चुने और सबमिट करें।
- Submit करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक E-Form खुल जाएगा। जिसमें आपकी बैंक डिटेल और पर्सनल इंफॉर्मेशन,ऑटोमेटेकली फॉर्म में दिखाई देने लगेगी,जो आपने बैंक खाता खुलवाते समय बैंक को दी थी।
- दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए E- Form में शेष बचे बची जानकारियाँ जैसे email address, Aadhar Number आदि की भरे।
- अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवाने के लिए आधार कार्ड उपलब्ध करवाना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आवेदक की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड मांगा जा सकता है।
- इसके बाद पर्सनल डिटेल (Personal Details) में अपने नॉमिनी की डिटेल्स (Nominee Details) को भरें।
- Nominee Details भरने के बाद Pension Details का चुनाव करें और Pension Amount और Contribution अवधि Monthly, Quarterly or Half Yearly में से किसी एक का चुनाव करें।
- मांगी गयी तमाम जानकारी सावधानीपूर्वक भरे और Submit करे। इसके बाद अन्त में Acknowledgement को Download करे और भविष्य के रेफरेंस के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
- इस प्रकार आप कुछ ही Clicks में Atal Pension Yojana के ई-सब्सक्राइबर बन सकते हैं।
- लेकिन ध्यान रहे अटल पेंशन योजना में Unsubscribe करने के लिए ऑनलाइन कोई भी विकल्प नहीं है। अटल पेंशन योजना को Discontinue करने के लिए बैंक की होम ब्रांच में जाना होगा और कुछ पेपर वर्क पूरा करना होगा।
Restriction on Govt. Contribution
Atal Pension Yojana के अंतर्गत उन लोगों को पात्र नहीं बनाया गया है, जो या तो किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का पहले से लाभ प्राप्त कर रहे हैं या फिर Tax Payer की भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण के लिए,निम्नलिखित अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी सहयोग प्राप्त करने के पात्र नहीं है।
- Employees’ Provident Fund & Miscellaneous Provision Act, 1952.
- The Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1948.
- Assam Tea Plantation Provident Fund and Miscellaneous Provision, 1955.
- Seamen’s’ Provident Fund Act, 1966.
- Jammu Kashmir Employees’ Provident Fund & Miscellaneous Provision Act, 1961.
- Any other statutory social security scheme.
Contact Details of Ombudsman
The Ombudsman
o/o Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan,
Qutab Institutional Area,
New Delhi – 110016
E-mail – Ombudsman@pfrda.org.in
W – 011-2651-7507 Extension 188
Ayushman Bharat Yojana Registration Online
Conclusion
भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद होने वाली आर्थिक परेशानियों से बचाने के लिए भारत सरकार Pradhanmanti Atal Pension Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान की गई है। इस योजना की सफलता इसी बात में देखी जा सकती है कि सन 2020-21 में 5200000 लोगों ने नया पंजीकरण करवाया है। अब तक इस योजना में कुल मिलाकर 2.75 करोड़ लोगों ने अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया जा चुका है।
इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों लोगों को ट्रिपल बेनिफिट दिया जा रहा है। पहला भारत सरकार द्वारा गारंटीड न्यूनतम पेंशन, दूसरा अगर सब टाइगर की मौत हो जाए तो उसके पति या पत्नी को योजना का लाभ प्रदान किया जाना, तीसरा पति पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद कंट्रीब्यूशन के तौर पर जमा राशि उनके नॉमिनी को प्रदान करना। भारत सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है।
Atal Pension Yojana Related FAQs
Q. 1: पेंशन क्या है और किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत क्यों है?
उत्तर- जब कोई व्यक्ति कमाई नहीं कर रहा होता है, तो उसे मासिक रूप से आय प्राप्त होना ही पेंशन कहलाता है। पेंशन की आवश्यकता (i) उम्र के साथ आय में कमी की संभावना का होना (ii) जीवन स्तर का महंगा होना (iii) धीरे-धीरे परिवारों का छोटा होना और आय के लिए स्थान बदल लेना (iv) वृद्धावस्था में वृद्धि (v) बुढ़ापे में गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए सुनिश्चित मासिक आय का होना।
Q. 2: Atal Pension Yojana क्या है?
त्तर-अटल पेंशन योजना भारत के लोगों के लिए एक पेंशन स्कीम है जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत मिनिमम पेंशन ₹1000 से लेकर ₹5000 तक प्रति महीने 60 साल की उम्र के बाद कंट्रीब्यूशन राशि के आधार पर प्रदान की जाती है।
Q. 3:अटल पेंशन योजना के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है?
उत्तर– Atal Pension Yojana के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रत्येक वह व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकता है जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की हो तथा जिसने किसी अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं किया हुआ हो। आवेदक के पास किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना अनिवार्य है तथा वह टैक्सपेयर ना हो।
Q. 4:भारत सरकार कितने साल तक इस योजना में कंट्रीब्यूटर करेगी?
उत्तर– भारत सरकार इस योजना में 5 साल के लिएउन लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन करेगी जिन्होंने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 तक अटल पेंशन योजना में अपना पंजीकरण करवाया है और जिन्होंने अन्य किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो और टैक्सपेयर ना हो। भारत सरकार इस योजना में कंट्रीब्यूशन के लिए जमा की जाने वाली कुल राशि का 50% या अधिकतम ₹1000 में से जो भी कम हो साल के अंत में कंट्रीब्यूशन करेगी।
Q. 5:Atal Pension Yojana के अंतर्गत कितनी पेंशन मिलेगी?
उत्तर– अटल पेंशन योजना के अंतर्गत हर महीने ₹1000 से लेकर ₹5000 तक की पेंशन राशि मिलेगी जो आवेदन कर्ता के कंट्रीब्यूशन के आधार पर तय की जाएगी।
Q. 6:अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन के दौरान एकत्रित होने वाले पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाएगा?
उत्तर– अटल पेंशन योजना के कंट्रीब्यूशन को संचालित करने का अधिकार PFRDA पास है और PFRDA के द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए निर्धारित की गई गाइडलाइंस के आधार पर इन्वेस्ट किया जाएगा।
Q. 7: क्या Atal Pension Yojana में भागीदारी के लिए आधार नंबर अनिवार्य है ?
उत्तर– अटल पेंशन योजना में भागीदारी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। केवल सब्सक्राइबर की सही तरीके से पहचान के लिए आधार कार्ड की मांग की जाती है।
Q. 8:क्या कोई व्यक्ति सेविंग अकाउंट के बिना अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवा सकता है?
उत्तर– अटल पेंशन योजना का अकाउंट खुलवाने के लिए किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
Q. 9:Atal Pension Yojana में कंट्रीब्यूशन की ड्यू डेट क्या होती है?
उत्तर– अगर सब्सक्राइब ने quarterly का विकल्प चुना है तो वह Quarter के प्रथम महीने के किसी भी दिन कंट्रीब्यूशन राशि अपने बैंक का अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के माध्यम से जमा करवा सकता है। अगर अर्धवार्षिक विकल्प सुनना है, तो हाथ ईयर के पहले महीने के किसी भी दिन कंट्रीब्यूशन की राशि जमा करवा सकता है।
Q. 10: क्या प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अकाउंट खोलते समय नॉमिनेशन डिटेल भरना आवश्यक है?
उत्तर– हां, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अकाउंट खोलते समय ग्राहक द्वारा नॉमिनेशन डिटेल भरना आवश्यक है। अगर आवेदक शादीशुदा है तो उसकी पत्नी या पति Default Nominee होंगे। अगर खाताधारक शादीशुदा नहीं है तो किसी व्यक्ति को अपना नॉमिनी घोषित करेगा और शादी के बाद अपनी पत्नी या पति की डीटेल्स आधार कार्ड के साथ उपलब्ध करवाकर उसे नॉमिनी बना सकता।
Q. 11: एक व्यक्ति कितने अटल पेंशन योजना अकाउंट खोल सकता है?
उत्तर– Atal Pension Yojana के लिए एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। यह अकाउंट यूनिक होता है। इस योजना में मल्टीपल अकाउंट स्वीकृत नहीं है।
Q. 12: क्या कोई व्यक्ति योजना अवधि के दौरान अधिक या कम पेंशन प्राप्त करने के लिए मासिक कंट्रीब्यूशन की राशि घटा या बढ़ा सकता है?
उत्तर– हां, सब्सक्राइबर Accumulation Phase के दौरान प्रतिवर्ष एक बार अपनी कंट्रीब्यूशन की राशि को कम या अधिक कर सकता है।
Q. 13:अटल पेंशन योजना में कोई व्यक्ति अपने कंट्रीब्यूशन का पता कैसे लगा सकता है?
उत्तर– अटल पेंशन योजना के लाभार्थी को समय-समय पर s.m.s. अलर्ट के माध्यम से संबंधित विभाग द्वारा Activation of PRAN, अकाउंट बैलेंस व कंट्रीब्यूशन क्रेडिट के बारे में सूचना मिलती रहती है। इसके अलावा भी सब्सक्राइबर साल में एक बार Physical Statement प्राप्त कर सकता है।
Q. 14:उस परिस्थिति में क्या हो जब Atal Pension Yojana का सब्सक्राइबर भारत का सिटीजन ना रहे?
उत्तर– अटल पेंशन योजना केवल भारत के नागरिकों के लिए है। अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसका APY Account बंद कर दिया जाएगा और उसकी कंट्रीब्यूशन की राशि 60 साल से पहले स्वैच्छिक निकासी के आधार पर दे दी जाएगी।
Q. 15:अगर कोई व्यक्ति अटल पेंशन योजना का सब्सक्राइबर है, क्या वह अपने मासिक ऑटो डेबिट फैसिलिटी को Quarterly or Half Yearly में अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकता है?
उत्तर– हां, अटल पेंशन योजना का सब्सक्राइब साल में एक बार अप्रैल महीने में अपने कंट्रीब्यूशन का तरीका बदल सकता है।
Q. 16:अगर किसी व्यक्ति ने 40 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो क्या वह इस योजना का लाभ उठा सकता है?
उत्तर– नहीं, Atal Pension Yojana का लाभ केवल 18 साल से लेकर 39 साल 364 दिन तक की उम्र वाला व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है।
Q 17: APY में मैं कंट्रीब्यूशन का तरीका क्या है ?
उत्तर-अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइब Monthly, Quarterly & Half Yearly के तौर पर बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से ऑटो डेबिट सुविधा के तहत कंट्रीब्यूशन कर सकता है।
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